पिनगवां : तीन तलाक पर कानून बनने के तीन दिन बाद ही नगीना थाने में मोबाईल पर तीन तलाक देने का मामला दर्ज किया गया है। पुलिस को दी शिकायत में पीड़ित महिला साजिदा पुत्री मुबीन निवासी खेड़ी कंकर की शादी मुस्लिम रीतिरिवाज अनुसार जुलाई 2017 में सलाउदीन पुत्र कमाल निवासी ढाढोला के साथ हुई थी हुई थी। शादी के बाद से ससुराल पक्ष के लोग खुश नहीं थे। पीड़ित पिता ने आधा एकड़ जमीन बेचकर बेटी की शादी की थी। विवाहिता ने दहेज का मुकदमा पति सलाउद्दीन सहित पांच लोगों पर दर्ज कराया है। जब मुकदमे के बारे में पति सलाउद्दीन को पता चला तो उसने अपनी सास को फ़ोन किया।
दामाद और सास की फ़ोन पर बातचीत इतनी बढ़ गई कि उसने पत्नी साजिदा को मुकदमा दर्ज कराने से नाराज होकर तलाक दिया। फ़ोन पर ही अपनी सास से उसकी बेटी को तीन बार तलाक, तलाक, तलाक कहा। साथ ही कहा कि अब अपनी लड़की को कहीं पर भी रखो। जब इससे भी मन नहीं भरा तो धमकी भरे लहजे में कहा कि अगर मुझे कहीं मिली तो जान से मार दूंगा।
नगीना थाना प्रभारी अजयबीर सिंह ने पत्रकारों को घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि गत 29 जुलाई को पति सलाउद्दीन सहित पांच लोगों पर दहेज की धाराओं के तहत के केस दर्ज किया है, तो गत 1 अगस्त को आईपीसी की धारा 1860, 506, 4 दी मुस्लिम वीमेन प्रोटेक्शन ऑफ़ राइट ऑन मेर्रिज एक्ट न. 20 ईयर 2019 के तहत केस दर्ज हुआ है। जिसमें पति सलाउद्दीन को आरोपी बनाया गया है।
एसएचओ अजयबीर सिंह ने कहा कि पीड़ित साजिदा की तरफ से शिकायत आई थी जिस पर मुकदमा दर्ज किया जा चुका। अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है। मामले की जांच की जा रही है। केस में तीन तलाक की धारा तथा धमकी देने की धारा लगी है।


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