दिल्ली की एक अदालत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबंध में की गई कथित ‘बिच्छू’ टिप्पणी के खिलाफ दर्ज शिकायत के मामले में कांग्रेस नेता शशि थरूर की जमानत शुक्रवार को मंजूर कर ली। थरूर अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल की अदालत के सामने पेश हुए और उन्होंने जमानत याचिका दायर की जिसके बाद अदालत ने 20,000 रुपए के निजी मुचलके पर उनकी जमानत मंजूर कर ली।
भाजपा की दिल्ली इकाई के नेता राजीव बब्बर ने शशि थरूर के खिलाफ आपराधिक मानहानि शिकायत दर्ज कराई थी। राजीव बब्बर ने अपनी शिकायत में कहा कि कांग्रेस नेता के बयान के कारण उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हुईं। शशि थरूर ने जानबूझकर शिकायतकर्ता और उसके जैसे शिव भक्तों की धार्मिक भावनाओं को आहत किया। ये बयान लोगों की घार्मिक विश्वास पर आघात कर, उनकी भावनाओं को भड़काने वाला है।
बता दें कि 28 अक्टूबर, 2018 को बैंगलोर लिटरेचर फेस्टिवल में थरूर ने कहा था, “मोदी शिवलिंग पर बैठे बिच्छू की तरह हैं। आप उन्हें अपने हाथ से हटा नहीं सकते हैं और आप इसे चप्पल से भी मार नहीं सकते हैं।”


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