अब बिना डॉक्टर की पर्ची के नहीं मिलेगी Cough Syrup, स्वास्थ्य मंत्रालय का बड़ा फैसला

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क्या आप भी खांसी-जुकाम होने पर तुरंत मेडिकल स्टोर पर कफ सिरप खरीदने पहुंच जाते हैं? तो अब ऐसा नहीं होगा। दरअसल, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके बाद खांसी की सिरप समेत सभी तरह की सिरप बिना डॉक्टर की पर्ची के नहीं मिलेंगी। केंद्र सरकार ने (Cough Syrup Prescription Mandatory) यह बदलाव ड्रग्स रूल्स, 1945 में संशोधन करके सिरप की ओवर-द-काउंटर (OTC) बिक्री पर रोक लगाने का फैसला किया है। अब फार्मेसी से सिरप खरीदने के लिए आपको पंजीकृत डॉक्टर द्वारा जारी प्रिस्क्रिप्शन दिखाना जरूरी होगा। क्यों लिया गया ये फैसला? सरकार ने यह कदम…

क्या आप भी खांसी-जुकाम होने पर तुरंत मेडिकल स्टोर पर कफ सिरप खरीदने पहुंच जाते हैं? तो अब ऐसा नहीं होगा। दरअसल, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके बाद खांसी की सिरप समेत सभी तरह की सिरप बिना डॉक्टर की पर्ची के नहीं मिलेंगी। केंद्र सरकार ने (Cough Syrup Prescription Mandatory) यह बदलाव ड्रग्स रूल्स, 1945 में संशोधन करके सिरप की ओवर-द-काउंटर (OTC) बिक्री पर रोक लगाने का फैसला किया है। अब फार्मेसी से सिरप खरीदने के लिए आपको पंजीकृत डॉक्टर द्वारा जारी प्रिस्क्रिप्शन दिखाना जरूरी होगा।

क्यों लिया गया ये फैसला?

Cough Syrup Prescription Mandatory

सरकार ने यह कदम ऐसा समय पर उठाया है, जब कुछ महीने पहले मध्य प्रदेश और राजस्थान में दूषित कफ सिरप पीने से बच्चों की मौत हो गई थी। ऐसे मामलों ने दवाओं की गुणवत्ता और निगरानी को लेकर नई चिंताएं पैदा कर दी हैं। इन घटनाओं के बाद सिरप बनाने और बेचने को लेकर कड़ी निगरानी और सख्त जांच की मांग तेज हो गई।

Drug Rules 1945: ड्रग्स रूल्स में क्या गया बदलाव?

केंद्र सरकार ने दवाओं से जुड़े नियमों में अहम बदलाव किए हैं। सरकार ने ड्रग्स रूल्स, 1945 की Schedule K में शामिल दवाओं की कैटेगरी से ‘Syrup’ शब्द हटा दिया है। इस कदम से बिना डॉक्टर की पर्ची के (ओवर-द-काउंटर दवाओं) इनकी बिक्री बंद हो जाएगी। ये दवाएं सख्त रेगुलेटरी कंट्रोल के दायरे में आ जाएंगी।

Cough Syrup Prescription Mandatory

लोगों से सुझाव लेने के बाद लागू हुआ संशोधन

9 जून, 2026 की तारीख वाला इस नोटिफिकेशन का मसौदा पिछले साल 30 दिसंबर 2025 को जारी किया गया था। इसपर आम जनता से आपत्तियां और सुझाव मांगे गए थे। सरकार ने कहा कि जनता से मिले सुझावों के बाद अंतिम संशोधन अधिसूचित किया गया।

Syrup Sale Rules: फार्मेसियों के लिए नए नियम लागू

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के संयुक्त सचिव हर्ष मंगला द्वारा जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक, अब देशभर के मेडिकल स्टोर्स को सिरप और उससे जुड़ी दवाओं की बिक्री के लिए नए नियमों का पालन करना होगा। इन संशोधित नियमों के तहत, अब बिना डॉक्टर के पर्चे (Prescription) के ऐसी दवाएं बेचना पूरी तरह प्रतिबंधित होगा।

Bhawana Rawat

भावना रावत पिछले 2 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, विदेश, क्राइम की खबरें लिखने में रुचि है। दिल्ली विश्वविद्यालय से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन की पढ़ाई पूरी की है। वर्तमान में पंजाब केसरी दिल्ली में हिन्दी सब-एडिटर के तौर पर काम कर रही हैं।