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इलाज के लिए US और नीदरलैंड जाने की वाड्रा को मिली इजाजत, नहीं जा सकेंगे लंदन

विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार ने रॉबर्ट वाड्रा को छह सप्ताह के लिए अमेरिका और नीदरलैंड की यात्रा करने की अनुमति प्रदान कर दी और उन्हें यात्रा कार्यक्रम सौंपने का निर्देश दिया।

दिल्ली की एक अदालत ने धनशोधन से जुड़े एक मामले में आरोपों का सामना कर रहे रॉबर्ट वाड्रा को सोमवार को छह सप्ताह की विदेश यात्रा की अनुमति दे दी। विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के बहनोई रॉबर्ट वाड्रा को छह सप्ताह के लिए अमेरिका और नीदरलैंड की यात्रा करने की अनुमति प्रदान कर दी और उन्हें यात्रा कार्यक्रम सौंपने का निर्देश दिया। 
अदालत ने वाड्रा को हालांकि लंदन जाने की अनुमति नहीं दी। वाड्रा के वकील केटीएस तुलसी ने दलीलों के दौरान अदालत से कहा कि यदि प्रवर्तन निदेशालय को आपत्ति है तो वाड्रा अपने पूर्व के निवेदन के अनुरूप लंदन नहीं जाएंगे। 
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और प्रवर्तन निदेशालय की ओर से पेश अधिवक्ता नितेश राणा ने वाड्रा की उस याचिका का विरोध किया था जिसमें उन्होंने स्वास्थ्य कारणों का उल्लेख करते हुए ब्रिटेन और अन्य देशों की यात्रा की अनुमति मांगी थी। 
बता दें कि रॉबर्ट वाड्रा लंदन के 12 ब्रेयंस्टन स्क्वेयर क्षेत्र में 19 लाख पाउंड मूल्य की संपत्ति खरीदने को लेकर धनशोधन के आरोपों का सामना कर रहे हैं। 

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