भाजपा नेता हत्याकांड: उम्रकैद के खिलाफ कर्नाटक हाईकोर्ट पहुंचे कांग्रेस विधायक विनय कुलकर्णी

बेंगलुरु, 25 अप्रैल (आईएएनएस)। भाजपा नेता योगेश गौड़ा हत्याकांड में विशेष अदालत द्वारा उम्रकैद की सजा सुनाए जाने के बाद कांग्रेस नेता और विधायक विनय कुलकर्णी ने शनिवार को कर्नाटक हाईकोर्ट में अपनी दोषसिद्धि को चुनौती देते हुए अपील दायर की।

वहीं, धारवाड़ में शनिवार को विनय कुलकर्णी के समर्थन में सैकड़ों समर्थकों ने मौन विरोध मार्च निकाला। समर्थकों ने इस पूरे मामले को राजनीतिक साजिश बताया।

गौरतलब है कि बेंगलुरु की विशेष अदालत ने हाल ही में विनय कुलकर्णी समेत 17 दोषियों को आपराधिक साजिश और भाजपा नेता योगेश गौड़ा की हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई थी। साथ ही सभी दोषियों पर 30-30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया था।

यह मामला वर्ष 2016 का है, जिसमें विनय कुलकर्णी को आरोपी संख्या 15 बनाया गया था। राज्य सरकार ने इस मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को सौंपी थी। आरोप सामने आने के समय कुलकर्णी मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री थे।

योगेश गौड़ा की 15 जून 2016 को धारवाड़ शहर के एक जिम में हमलावरों के एक समूह ने धारदार हथियारों से हमला कर हत्या कर दी थी। बताया गया कि उन्होंने राजनीतिक रूप से कुलकर्णी को चुनौती दी थी, जिसके बाद यह विवाद बढ़ा।

विनय कुलकर्णी को वर्ष 2020 में गिरफ्तार किया गया था और 2021 में जमानत मिली थी। उन पर गवाहों को प्रभावित करने के आरोप लगे, जिसके बाद सीबीआई ने जमानत रद्द करने की मांग की थी। अदालत ने सीबीआई की याचिका स्वीकार करते हुए उनकी जमानत रद्द कर दी थी।

इसके बाद वर्तमान में कर्नाटक अर्बन वाटर सप्लाई एंड ड्रेनेज बोर्ड के अध्यक्ष कुलकर्णी ने अधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण किया था और बाद में उन्हें फिर से जमानत मिल गई थी।

–आईएएनएस

डीएससी

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