ईसीआई ने आंध्र और हरियाणा के लिए एसआईआर शेड्यूल में किया बदलाव, 3 अक्टूबर को फाइनल लिस्ट

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नई दिल्ली, 14 जुलाई (आईएएनएस)। भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने मंगलवार को आंध्र प्रदेश और हरियाणा में मतदाता सूची के ‘विशेष गहन संशोधन’ (एसआईआर) के कार्यक्रम में बदलाव किया और दोनों राज्यों में मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के लिए 3 अक्टूबर की तारीख तय की। दोनों राज्यों के लिए क्वालिफाइंग तारीख 1 जुलाई होगी, लेकिन ईसीआई ने तय किया है कि आंध्र प्रदेश और हरियाणा दोनों में वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट 31 जुलाई को पब्लिश किया जाएगा। भारत के चुनाव आयोग के अंडर सेक्रेटरी संदीप कुमार ने दोनों राज्यों के सीईओ को लिखे एक पत्र में कहा कि दोनों…

नई दिल्ली, 14 जुलाई (आईएएनएस)। भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने मंगलवार को आंध्र प्रदेश और हरियाणा में मतदाता सूची के ‘विशेष गहन संशोधन’ (एसआईआर) के कार्यक्रम में बदलाव किया और दोनों राज्यों में मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के लिए 3 अक्टूबर की तारीख तय की।

दोनों राज्यों के लिए क्वालिफाइंग तारीख 1 जुलाई होगी, लेकिन ईसीआई ने तय किया है कि आंध्र प्रदेश और हरियाणा दोनों में वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट 31 जुलाई को पब्लिश किया जाएगा।

भारत के चुनाव आयोग के अंडर सेक्रेटरी संदीप कुमार ने दोनों राज्यों के सीईओ को लिखे एक पत्र में कहा कि दोनों राज्यों में बीएलओ घर-घर जाकर 1 जून से 24 जुलाई के बीच सर्वे करेंगे।

ईसीआई ने कहा कि पोलिंग स्टेशनों को सही ढंग से व्यवस्थित करने और उनकी री-अरेंजमेंट का काम 24 जुलाई तक पूरा कर लिया जाएगा।

दावे और आपत्तियां दाखिल करने का समय 31 जुलाई से 30 अगस्त तक होगा। साथ ही, नोटिस देने या दावों और आपत्तियों के निपटारे का काम 31 जुलाई से 28 सितंबर के बीच किया जाएगा।

ईसीआई ने कहा कि वोटर लिस्ट का फाइनल पब्लिकेशन 3 अक्टूबर को होगा।

दोनों राज्यों के सीईओ को लिखे पत्र में ईसीआई ने कहा कि सभी संबंधित अधिकारियों को आयोग के इस फैसले के बारे में बताया जाए और बदले हुए शेड्यूल का सभी उपलब्ध मीडिया के जरिए बड़े पैमाने पर प्रचार किया जाए। राजनीतिक दलों को भी बदले हुए शेड्यूल के बारे में लिखित रूप में जानकारी दी जाए।

इससे पहले ईसीआई ने निर्देश जारी किए थे कि जो मौजूदा वोटर पिछले एसआईआर में शामिल नहीं थे, उन्हें वोटर लिस्ट में बने रहने के लिए अपने माता-पिता की सर्वे डिटेल्स अटैच करना जरूरी होगा।

ईसीआई ने बयान में कहा कि वोटर लिस्ट में शामिल होने के लिए फॉर्म 6 भरने वाले नए वोटरों को भी अपने माता-पिता की एसआईआर डिटेल्स अटैच करनी होंगी।

बिहार एसआईआर के दौरान भी ऐसे ही डिक्लेरेशन फॉर्म मांगे गए थे, क्योंकि इनसे नए वोटरों के लिए डॉक्यूमेंटेशन कम करने में मदद मिली थी।

–आईएएनएस

डीकेएम/पीएम

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