एक्ट्रेस रान्या राव पर 89 करोड़ का जुर्माना, कर्नाटक के गृह मंत्री बोले-‘पूरी जानकारी मिलने के बाद दूंगा प्रतिक्रिया’

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बेंगलुरु, 1 अक्टूबर (आईएएनएस)। कन्नड़ एक्ट्रेस रान्या राव से जुड़े कथित सोना तस्करी मामले में कस्टम्स विभाग ने 89 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। इस मामले को लेकर कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियांक खड़गे ने गुरुवार को कहा कि उन्हें फिलहाल जुर्माने से जुड़ी पूरी जानकारी नहीं है। मामले की पूरी जानकारी मिलने के बाद ही वह इस पर अपनी प्रतिक्रिया देंगे। मीडिया से बातचीत के दौरान प्रियांक खड़गे ने कहा, ”मुझे जुर्माना लगाए जाने की पूरी जानकारी नहीं है। जानकारी मिलने के बाद मैं इस पर प्रतिक्रिया दूंगा।” कस्टम्स विभाग ने कथित तौर पर विदेश से सोना तस्करी…

बेंगलुरु, 1 अक्टूबर (आईएएनएस)। कन्नड़ एक्ट्रेस रान्या राव से जुड़े कथित सोना तस्करी मामले में कस्टम्स विभाग ने 89 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। इस मामले को लेकर कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियांक खड़गे ने गुरुवार को कहा कि उन्हें फिलहाल जुर्माने से जुड़ी पूरी जानकारी नहीं है। मामले की पूरी जानकारी मिलने के बाद ही वह इस पर अपनी प्रतिक्रिया देंगे।

मीडिया से बातचीत के दौरान प्रियांक खड़गे ने कहा, ”मुझे जुर्माना लगाए जाने की पूरी जानकारी नहीं है। जानकारी मिलने के बाद मैं इस पर प्रतिक्रिया दूंगा।”

कस्टम्स विभाग ने कथित तौर पर विदेश से सोना तस्करी करने के मामले में रान्या राव पर 89 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। रान्या को मार्च 2025 में डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस (डीआरआई) ने गिरफ्तार किया था। बाद में उन्हें इस मामले में जमानत मिल गई थी।

कस्टम्स के जॉइंट कमिश्नर संदीप ने रान्या राव को जुर्माने की रकम जमा करने का नोटिस जारी किया है। इसके साथ विभाग ने 399 पन्नों की विस्तृत जांच रिपोर्ट भी जारी की है। रिपोर्ट में कथित सोना तस्करी से जुड़े मामले की जांच और उससे जुड़े तथ्यों का जिक्र किया गया है।

कस्टम्स की जांच के मुताबिक, रान्या राव, उनके सहयोगी तरुण और तीन अन्य लोगों पर 7 मार्च 2024 से 18 फरवरी 2025 के बीच विदेश से कुल 113 किलो सोना कथित तौर पर तस्करी के जरिए लाने का आरोप है।

यह मामला 3 मार्च 2025 को सामने आया था। उस समय डीआरआई अधिकारियों ने बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रान्या राव को गिरफ्तार किया था। उनके पास से करीब 14 किलो सोना बरामद किया गया था। इसके बाद मामले में जांच आगे बढ़ाई गई और कथित सोना तस्करी नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका की भी पड़ताल की गई।

मामले में बाद में कोफेपोसा एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया और कथित सोना तस्करी से जुड़े नेटवर्क की जांच की गई। कस्टम्स विभाग की जांच में रान्या राव, तरुण और तीन अन्य लोगों के कथित तौर पर इस नेटवर्क से जुड़े होने की बात सामने आई।

रान्या राव को इस मामले में फरवरी 2026 में आर्थिक अपराधों से जुड़े मामलों की विशेष अदालत से जमानत मिल गई थी। इसके बाद अब कस्टम्स विभाग ने 89 करोड़ रुपये के जुर्माने का आदेश जारी किया है। इसके साथ विभाग ने अपनी विस्तृत जांच रिपोर्ट भी संलग्न की है।

–आईएएनएस

पीके/पीएम

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IANS Agency

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