पटनीटॉप होटल भूमि अतिक्रमण मामले में ईडी ने 10.66 करोड़ की संपत्ति जब्त की

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जम्मू, 2 नवंबर (आईएएनएस)। जम्मू-कश्मीर के उधमपुर जिले में होटलों द्वारा अवैध व्यावसायिक गतिविधियों और अनधिकृत निर्माण से जुड़े पटनीटॉप होटल भूमि अतिक्रमण मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 10.66 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति जब्त की है। इस संबंध में सोमवार को एक अधिकारी ने जानकारी दी। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के जम्मू उप-क्षेत्रीय कार्यालय के अधिकारी ने बताया कि जब्त की गई संपत्तियों में होटल हॉलिडे इन, होटल ब्रॉडवे, होटल हॉलीवुड और होटल माउंटव्यू की जमीन और इमारतें शामिल हैं। ईडी ने एक बयान में कहा कि इन संपत्तियों को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के…

जम्मू, 2 नवंबर (आईएएनएस)। जम्मू-कश्मीर के उधमपुर जिले में होटलों द्वारा अवैध व्यावसायिक गतिविधियों और अनधिकृत निर्माण से जुड़े पटनीटॉप होटल भूमि अतिक्रमण मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 10.66 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति जब्त की है। इस संबंध में सोमवार को एक अधिकारी ने जानकारी दी।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के जम्मू उप-क्षेत्रीय कार्यालय के अधिकारी ने बताया कि जब्त की गई संपत्तियों में होटल हॉलिडे इन, होटल ब्रॉडवे, होटल हॉलीवुड और होटल माउंटव्यू की जमीन और इमारतें शामिल हैं।

ईडी ने एक बयान में कहा कि इन संपत्तियों को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत अस्थायी रूप से जब्त किया गया है।

बयान में कहा गया है कि सीबीआई, एसीबी और जम्मू द्वारा पटनीटॉप क्षेत्र में स्थित विभिन्न होटलों/गेस्ट हाउस/रिसॉर्ट/कॉटेज/आवासों के मालिकों/निदेशकों और पटनीटॉप विकास प्राधिकरण (पीडीए) के अधिकारियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर के आधार पर ईडी ने जांच शुरू की।

आरोप है कि इन होटलों, गेस्ट हाउस और रिसॉर्ट्स ने आवासीय इमारतों का व्यावसायिक इस्तेमाल किया, स्वीकृत सीमा से अधिक निर्माण किया, और प्रतिबंधित क्षेत्रों (जैसे घने जंगल, कृषि भूमि और आवासीय इलाके) में अपना कारोबार चलाया। इस दौरान पीडीए के अधिकारियों ने नियमों के उल्लंघन को नजरअंदाज कर दिया।

बयान में कहा गया है कि सीबीआई ने 2023 में आठ होटल मालिकों (6 होटलों से संबंधित) और कई सार्वजनिक परिवहन विभाग (पीडीए) अधिकारियों के खिलाफ जम्मू-कश्मीर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, रणबीर दंड संहिता, पर्यटन व्यापार पंजीकरण अधिनियम, 1978 और जम्मू-कश्मीर वन अधिनियम, 1987 के तहत छह आरोपपत्र दायर किए हैं।

ईडी की जांच में पता चला कि होटल हॉलिडे इन के पास भवन निर्माण की स्वीकृत अनुमति होने के बावजूद उसने स्वीकृत योजना से परे 7,552.74 वर्ग फुट का अनधिकृत निर्माण किया था।

इसके अलावा, होटल ब्रॉडवे, होटल हॉलीवुड और होटल माउंटव्यू को होटल के रूप में संचालन के लिए आवश्यक अनुमति के बिना व्यावसायिक रूप से संचालित किया जा रहा था। ईडी ने कहा कि होटल की इमारतें, अनाधिकृत निर्माण, संलग्न भूमि और अनाधिकृत व्यावसायिक उपयोग से प्राप्त आय के बराबर मूल्य की चिन्हित संपत्ति को अपराध की आय के रूप में अस्थायी रूप से जब्त कर लिया गया है।

इससे पहले, ईडी ने 2025 में इसी मामले में 30.72 करोड़ रुपए की संपत्तियों को जब्त करने के दो अस्थायी कुर्की आदेश जारी किए थे। बयान में कहा गया है कि वर्तमान कुर्की के साथ, इस मामले में अस्थायी रूप से जब्त की गई संपत्तियों का कुल मूल्य 41.38 करोड़ रुपए हो गया है।

–आईएएनएस

एएसएच/डीकेपी

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IANS Agency

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