पश्चिम बंगाल: नई औद्योगिक नीति के तहत जमीन मालिकों को नई इकाइयों में हिस्सेदार बनाए जाने की संभावना

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कोलकाता, 24 अगस्त (आईएएनएस)। पश्चिम बंगाल की नई सरकार इस साल सितंबर के मध्य तक अपनी नई औद्योगिक नीति की घोषणा करने की तैयारी कर रही है। जमीन मालिकों को औद्योगिक इकाइयों में हिस्सेदार बनाए जाने के लिए एक अलग प्रावधान किया जा सकता है। जमीन अधिग्रहण में आने वाली दिक्कतों को खत्म करने के लिए सरकार इस प्रस्ताव को नई औद्योगिक नीति शामिल कर सकती है। बुद्धदेव भट्टाचार्य के नेतृत्व वाली वाम मोर्चा सरकार के समय भी जमीन अधिग्रहण के वक्त कई तरह की परेशानियां हुई थीं। वाम मोर्चा के शासन के दौरान, उद्योगों के लिए जमीन अधिग्रहण को…

कोलकाता, 24 अगस्त (आईएएनएस)। पश्चिम बंगाल की नई सरकार इस साल सितंबर के मध्य तक अपनी नई औद्योगिक नीति की घोषणा करने की तैयारी कर रही है। जमीन मालिकों को औद्योगिक इकाइयों में हिस्सेदार बनाए जाने के लिए एक अलग प्रावधान किया जा सकता है।

जमीन अधिग्रहण में आने वाली दिक्कतों को खत्म करने के लिए सरकार इस प्रस्ताव को नई औद्योगिक नीति शामिल कर सकती है। बुद्धदेव भट्टाचार्य के नेतृत्व वाली वाम मोर्चा सरकार के समय भी जमीन अधिग्रहण के वक्त कई तरह की परेशानियां हुई थीं।

वाम मोर्चा के शासन के दौरान, उद्योगों के लिए जमीन अधिग्रहण को लेकर राज्य में बड़े आंदोलन किए गए थे। पहले हुगली जिले के सिंगुर में छोटी कार परियोजना को लेकर और फिर पूर्वी मिदनापुर जिले के नंदीग्राम में केमिकल हब परियोजना को लेकर आंदोलन किए गए थे।

नई औद्योगिक नीति तैयार करने में शामिल राज्य सरकार के एक अधिकारी ने कहा कि जमीन मालिकों को संबंधित औद्योगिक इकाइयों में हिस्सेदार बनाने के व्यापक प्रस्तावों के तहत, इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए दो विकल्प हो सकते हैं।

राज्य सरकार के अधिकारी ने कहा, “पहला विकल्प प्रस्तावित औद्योगिक इकाई में जमीन-मालिक परिवार के एक सदस्य को रोजगार देना है। दूसरा विकल्प जमीन-मालिकों को मुख्य औद्योगिक इकाई की जरूरतों को पूरा करने वाले ‘अप्रत्यक्ष सहयोग’ वाले उद्यम शुरू करने में सक्षम बनाना है।”

उन्होंने कहा, आम तौर पर बड़ी औद्योगिक इकाइयों (चाहे वे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की हों या सर्विस सेक्टर) में सहायक उद्योगों की गुंजाइश होती है, जो ‘प्रत्यक्ष’ और ‘अप्रत्यक्ष’ दोनों तरह के उद्यम हो सकते हैं।

राज्य सरकार के अधिकारी ने कहा, “‘प्रत्यक्ष सहयोग’ वाले उद्यमी वे होते हैं जो मुख्य उद्योगों के लिए तकनीकी रूप से विशेष उपकरण सप्लाई करते हैं और इसलिए इस सेक्टर में जमीन-मालिकों के हिस्सेदार बनने की कोई गुंजाइश नहीं होगी। हालांकि, बड़े उद्योगों में ‘अप्रत्यक्ष सहयोग’ वाले उद्यमों की भी बहुत गुंजाइश होती है, जिसके जरिए जमीन-मालिकों को हिस्सेदार बनाया जा सकता है।”

उन्होंने कहा, जमीन-मालिकों की ओर से सहकारी आधार पर चलाई जाने वाली स्थानीय सिलाई इकाई जो फैक्टरी कर्मचारियों के लिए यूनिफॉर्म सप्लाई करती है, या इसी तरह सहकारी आधार पर चलाई जाने वाली कैंटीन जो फैक्टरी स्टाफ के लिए लंच-बॉक्स सप्लाई करती है, ऐसे “अप्रत्यक्ष सहयोग” वाले उद्यमों के आम उदाहरण हैं।

राज्य के वाणिज्य और उद्योग मंत्री तापस रॉय ने इस महीने की शुरुआत में घोषणा की थी कि नई औद्योगिक नीति उन सेक्टरों को प्राथमिकता देगी जहां छोटे सहायक व्यवसायों (जिन्हें आम तौर पर और तकनीकी रूप से सहायक उद्योग या ‘एंसिलरी इंडस्ट्रीज’ कहा जाता है) की मजबूत मांग है।

ये सेक्टर टेक्सटाइल और गारमेंट्स, लोहा और स्टील, भारी बिजली के उपकरण, ऑटोमोटिव उद्योग, और सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) और इलेक्ट्रॉनिक्स हैं। उत्तर बंगाल में, प्रस्तावित नई औद्योगिक नीति ‘ट्रिपल-टी’ (चाय, लकड़ी, और पर्यटन) है।

–आईएएनएस

एसडी/पीएम

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IANS Agency

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