मेघालय हाई कोर्ट ने शिलांग में मादक पदार्थों के मामलों पर नए आंकड़े मांगे

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शिलांग, 7 जुलाई (आईएएनएस)। मेघालय हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को शिलांग और उसके आसपास के इलाकों, विशेष रूप से व्यस्त पुलिस बाजार क्षेत्र में मादक पदार्थों और मनोरोगी पदार्थों (एनडीपीएस) अधिनियम के तहत दर्ज मामलों का अपडेट विवरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। यह निर्देश इलाके में कथित मादक पदार्थों की तस्करी की व्यापकता को लेकर दायर जनहित याचिका (पीआईएल) में उठाई गई चिंताओं के बाद दिया गया है। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। मुख्य न्यायाधीश रेवती मोहिते डेरे और न्यायमूर्ति डब्ल्यू. डिएंगदोह की खंडपीठ ने मेवाकर लिंगदोह द्वारा भारत सरकार और अन्य के खिलाफ दायर…

शिलांग, 7 जुलाई (आईएएनएस)। मेघालय हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को शिलांग और उसके आसपास के इलाकों, विशेष रूप से व्यस्त पुलिस बाजार क्षेत्र में मादक पदार्थों और मनोरोगी पदार्थों (एनडीपीएस) अधिनियम के तहत दर्ज मामलों का अपडेट विवरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। यह निर्देश इलाके में कथित मादक पदार्थों की तस्करी की व्यापकता को लेकर दायर जनहित याचिका (पीआईएल) में उठाई गई चिंताओं के बाद दिया गया है। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

मुख्य न्यायाधीश रेवती मोहिते डेरे और न्यायमूर्ति डब्ल्यू. डिएंगदोह की खंडपीठ ने मेवाकर लिंगदोह द्वारा भारत सरकार और अन्य के खिलाफ दायर जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान यह निर्देश जारी किया।

सुनवाई के दौरान, अतिरिक्त महाधिवक्ता के. खान ने मेघालय सरकार की ओर से इस वर्ष 8 जून के हाई कोर्ट के पूर्व आदेश के अनुपालन में एक हलफनामा प्रस्तुत किया।

शपथपत्र को पीठ द्वारा रिकॉर्ड में ले लिया गया और याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता एसपी महंत को इसकी एक प्रति दी गई।

शपथपत्र में राज्य सरकार ने मादक पदार्थों से संबंधित अपराधों से निपटने के लिए उठाए गए उपायों का विवरण दिया और 1 जनवरी, 2025 से 31 मार्च, 2026 के बीच एनडीपीएस अधिनियम के तहत दर्ज मामलों का विवरण प्रस्तुत किया।

इसमें विभिन्न प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा जब्त किए गए और बाद में मेघालय पुलिस को सौंपे गए मादक पदार्थों के निपटान से संबंधित जानकारी भी शामिल थी। यह विवरण शपथपत्र में सारणीबद्ध रूप में दिया गया था।

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने बताया कि शिलांग के सबसे व्यस्त वाणिज्यिक केंद्रों में से एक पुलिस बाजार क्षेत्र और उसके आसपास मादक पदार्थों की तस्करी और अवैध बिक्री एक गंभीर चिंता का विषय बनी हुई है, और अदालत से अवैध व्यापार पर अंकुश लगाने के लिए कड़े प्रवर्तन उपायों को सुनिश्चित करने का आग्रह किया।

अतिरिक्त समय मांगते हुए राज्य के वकील ने पीठ को सूचित किया कि सरकार इस वर्ष जनवरी से अब तक दर्ज किए गए एनडीपीएस मामलों से संबंधित नए आंकड़े अदालत के समक्ष प्रस्तुत करेगी, विशेष रूप से शहर के पुलिस बाजार इलाके से संबंधित, जो नागरिकों का मुख्य बाजार केंद्र है।

अनुरोध स्वीकार करते हुए हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को समय दिया और मामले की अगली सुनवाई 3 अगस्त को निर्धारित की, साथ ही उसे अपडेट आंकड़ों वाला एक अतिरिक्त हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया।

–आईएएनएस

एमएस/

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