आज ही करें PM Fasal Bima Yojana के लिए अप्लाई, जानें जरूरी दस्तावेज और पूरा प्रोसेस

PM Fasal Bima Yojana

PM Fasal Bima Yojana: PM फसल बीमा योजना (PMFBY) के तहत खरीफ फसलों के लिए बीमा रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इसकी आखिरी तारीख 31 जुलाई है। ऐसे में सभी इच्छुक किसान समय रहते अपने पटवारी की अधिसूचित फसलों का बीमा जरूर करवाएं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक कृषि बीमा योजना है, जिसका उद्देश्य किसानों को प्राकृतिक आपदाओं, कीट या रोगों से फसलों को हुए नुकसान की स्थिति में वित्तीय सहायता प्रदान करना है।

Kya hai PM Fasal Bima Yojana

यह योजना 18 फरवरी 2016 को शुरू की गई थी और यह खरीफ और रबी दोनों मौसम की फसलों के लिए लागू है। इस योजना के तहत, किसानों को फसल बीमा प्रीमियम का केवल 2% (खरीफ) और 1.5% (रबी) देना होता है। प्रीमियम की शेष राशि राज्य और केंद्र सरकार मिलकर वहन करती हैं। सभी काश्तकार, बटाईदार और ऋणी किसान इसके लिए पात्र हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) का मुख्य उद्देश्य किसानों की आय को स्थिर रखना, कृषि में जोखिम को कम करना और उन्हें फिर से खेती शुरू करने के लिए प्रेरित करना है। यह योजना आपदाओं के दौरान किसानों को राहत प्रदान करने के साथ-साथ कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को भी बढ़ावा देती है।

PM Fasal Bima Yojana
PM Fasal Bima Yojana

PM Fasal Bima Yojana कौन है पात्र किसान

अधिसूचित क्षेत्र में फसल उगाने वाले सभी किसान (पट्टेदार/बंटाईदार शामिल)।

बीमित फसल पर किसान का वास्तविक स्वामित्व या हित जरूरी।

वैध भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र या पट्टा समझौता अनिवार्य।

वही किसान खेती करे या बंटाईदार हो।

बुवाई शुरू होने के 2 हफ्ते के भीतर आवेदन जरूरी।

उसी फसल नुकसान के लिए पहले से कोई मुआवजा न लिया हो।

फसल बीमा का लाभ कब नहीं मिलेगा:

गैर-अधिसूचित क्षेत्र:
पीएमएफबीवाई केवल अधिसूचित क्षेत्रों में लागू होती है। ऐसे क्षेत्र जो योजना के अंतर्गत अधिसूचित नहीं हैं, वहां के किसानों को आम तौर पर मुआवजा नहीं मिलेगा।

फसल चक्र के बाहर नुकसान:
फसल चक्र के बाहर हुई क्षति आमतौर पर बीमा कवरेज में शामिल नहीं होती। अगर नुकसान बुवाई या फसल अवधि से सीधे संबंधित नहीं है, तो मुआवजा नहीं मिलेगा।

जरुरी डाक्यूमेंट्स

पासपोर्ट साइज फोटो

बैंक पासबुक

भूमि रिकॉर्ड प्रमाण (RoR/LPC या वैध समझौता)

पहचान प्रमाण (आधार/पैन/वोटर आईडी/नरेगा जॉब कार्ड)

पता प्रमाण (आधार/पैन/वोटर आईडी/बिजली बिल)

फसल घोषणा पत्र (जो फसल बोई या बोने का इरादा हो)

PM Fasal Bima Yojana
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किसान कैसे करें आवेदन:

स्टेप 1: आधिकारिक वेबसाइट pmfby.gov.in पर जाएँ।

स्टेप 2: होमपेज पर “Farmer Corner” पर क्लिक करें। पॉपअप में “Guest Farmer” चुनें।

स्टेप 3: रजिस्ट्रेशन फॉर्म में डिटेल्स और बैंक खाते की जानकारी भरें। कैप्चा कोड भरकर “Create User” पर क्लिक करें।

स्टेप 4: रजिस्ट्रेशन के बाद फिर से “Farmer Corner” → “Apply for Crop Insurance Yourself” पर क्लिक करें। फिर “Login for Farmer” पर जाएँ।

स्टेप 5: मोबाइल नंबर डालें, कैप्चा भरें, OTP मंगवाएँ और सबमिट करें। किसान एप्लिकेशन फॉर्म खुल जाएगा।

स्टेप 6: एप्लिकेशन फॉर्म में सभी जरूरी जानकारी और दस्तावेज अपलोड करें। सबमिट से पहले “Preview” कर लें। फिर “Submit” पर क्लिक करें।

स्टेप 7: पॉपअप में “Pay Later” या “Make Payment” चुनें। भुगतान बाद में या तुरंत कर सकते हैं।

स्टेप 8: भुगतान के बाद रसीद डाउनलोड या प्रिंट कर सकते हैं।

कब मिलता है पीएम बीमा फसल योजना का पैसा

इस योजना के नियमों के अनुसार, बीमा कंपनियों को दावा दायर करने के 21 दिनों के भीतर पैसा देना होता है। देरी होने पर किसानों को दावे की राशि पर 12% की दर से ब्याज मिलता है। अगर राज्य सरकार की वजह से देरी होती है, तो उसे भी उतना ही जुर्माना देना पड़ता है।

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