National Expressway Toll Tax: टोल टैक्स को लेकर सरकार ने बड़ी राहत देते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियम, 2008 में संशोधन की अधिसूचना जारी कर दी है जिसमें टोल टैक्स से जुड़े नए नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है साथ ही एक्सप्रेसवे पर पूरा काम ना होने पर टोल भी नहीं लिया जाएगा। जिससे वाहन चालकों के लिए यह बड़ी राहत की खबर की है। साथ ही टोल भी सामान्य राष्ट्रीय राजमार्ग के रेट से लिया जाएगा, एक्सप्रेसवे की ज्यादा कीमत से नहीं। अगर आप भी वाहन चलाते है तो जानें यह नियम कब से लागू होंगे।
National Expressway Toll Tax

संशोधन से पहले एक्सप्रेसवे का आधा काम होने पर या पूरा कार्य ना होने पर भी पूरा टोल वसूला जाता था जिससे वाहन चालकों पर आधे-अधूरे एक्सप्रेसवे का भी टैक्स देने का बोझ बना रहता था साथ ही राष्ट्रीय राजमार्ग की दर से ही टैक्स लिया जाएगा। बता दें कि नए नियम के तहत सिर्फ चालू या बने हुए हिस्से का टोल देना पड़ेगा पूरे एक्सप्रेसवे का नहीं।
National Expressway Toll Reduction

टोल टैक्स में राहत देने के लिए यह नए नियम 15 फरवरी से लागू होंगे। जिससे ट्रक और निजी वाहनों को सीधा फायदा मिलने वाला है और टोल कम लगने के कारण परिवहन की लागत भी घट सकती है साथ ही किराए पर भी असर पड़ने की उम्मीद है। नए नियम के तहत एक्सप्रेसवे पर सुविधा पूरी ना होने के कारण टोल भी पूरा नहीं देना होगा साथ ही एक्सप्रेसवे पर टोल हाईवे से लगभग 25 प्रतिशत ज्यादा होता है लेकिन अब नए बन रहे एक्सप्रेसवे पर हाईवे के बराबर ही टोल टैक्स देना होगा।


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