Loksabha Election: देशभर में 102 लोकसभा सीटों पर शुक्रवार को मतदान होना है। चुनाव आयोग ने मतदाताओं की सुविधा के लिए इस बार कई विशेष ऐप तैयार किए हैं। चुनाव आयोग के इन ऐप के जरिए मतदाता सूची में अपना नाम ढूंढा जा सकता है।
Highlights:
- चुनाव आयोग ने की मतदाताओं की सहायता के लिए नई पहल
- मतदान केंद्र और वोटर लिस्ट में नाम अपना नाम खोजने के लिए जारी किया ‘वोटर हेल्पलाइन ऐप’
- गलत सूचनाओं के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए ‘मिथ वर्सेस रियलिटी’ सेक्शन भी बनाया गया
चुनाव आयोग मतदाता की छोटी समस्याओं के निवारण ऐप के जरिये हल करने जा रहा है।इसके लिए चुनाव आयोग ने कमर कस ली है।मतदाता के मन में उठने वाले सवाल जैसे कि उसका बूथ कौन सा है, इसकी डिटेल भी ऐप पर मिल सकती है। चुनाव आयोग इसी तरह के दो दर्जन से अधिक ऐप्स का इस्तेमाल चुनाव में कर रहा है। इनकी पूरी जानकारी चुनाव आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है।वोटर हेल्पलाइन ऐप के जरिए किस मतदाता को किस मतदान केंद्र पर जाकर वोट डालना है।
रिकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग और वॉयलेशन की सुचना देना आसान
चुनाव आयोग का कहना है कि उनके दूसरे एप के जरिए रिकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग और वॉयलेशन की रिपोर्ट भी की जा सकती है। जिसके 100 मिनट के अंदर रिस्पांस टीम मौके पर पहुंच जाएगी। लोकसभा चुनाव के लिए पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को होने जा रहा है। पहले चरण के मतदान में 21 राज्यों की 102 सीटों पर वोट डाले जाएंगे।
27 ऐप्स के जरिये कई तरह की सुविधा दे रहा आयोग
लोकसभा चुनाव में इस बार चुनाव आयोग 27 ऐप्स व आईटी सिस्टम के जरिए लोगों की मदद करेगा। इनके जरिए जहां एक ओर सर्विलांस में मदद मिलेगी तो वहीं दूसरी ओर मतदाता अपने प्रत्याशियों की जानकारी ले सकेंगे। इसी क्रम में चुनाव आयोग ‘मिथ वर्सेस रियलिटी’ की जानकारी भी साझा कर रहा है। चुनाव आयोग का कहना है कि सोशल मीडिया पर आने वाली गलत सूचनाओं के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए यह कदम उठाए जा रहे हैं।
मतदाता ही नहीं कैंडिडेट भी उठा सकेंगे लाभ
सुविधा पोर्टल के जरिए नॉमिनेशन और एफिडेविट जमा किया जा सकता है। इसके साथ इस ऐप के जरिए प्रत्याशी अपनी रैली और मीटिंग्स की परमिशन भी ले सकते हैं। चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों को ऐप के जरिए अपना एफिडेविट और केवाईसी पूरी करने की सुविधा दी गई है। वेबसाइट के जरिए यह जानकारियां लोगों को उपलब्ध कराई जा रही है। इसके अलावा क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले उम्मीदवारों को तीन बार समाचार पत्रों में अपने क्रिमिनल रिकॉर्ड की जानकारी देनी है। टीवी में भी इसके बारे में बताना है। साथ ही साथ संबंधित राजनीतिक दलों को आपराधिक रिकॉर्ड वाले उम्मीदवारों के चयन को लेकर जानकारी साझा करनी है।
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