शरद पवार ने अपने समूह को अगले आदेश तक ‘राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी-शरदचंद्र पवार’ नाम का इस्तेमाल करने की अनुमति देने के उच्चतम न्यायालय के फैसले को मतदाताओं की जीत करार दिया। पवार ने एक बयान में कहा, “यह मतदाताओं की जीत है क्योंकि अदालत ने कहा कि देश के मतदाताओं को कमतर नहीं आंका जाना चाहिए और इस तथ्य पर सवाल नहीं उठाया जाना चाहिए कि उम्मीदवारों ने मूल पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा था।
आदेश अगले आदेश तक जारी
शीर्ष अदालत ने सोमवार को निर्देश दिया कि शरद पवार गुट के लिए पार्टी का नाम ‘राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी-शरदचंद्र पवार’ आवंटित करने का निर्वाचन आयोग का छह फरवरी का आदेश अगले आदेश तक जारी रहेगा। पवार ने कहा, “छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती के शुभ दिन पर, उच्चतम न्यायालय ने हमें भारत के निर्वाचन आयोग के आदेश के खिलाफ अंतरिम राहत दी है।
चुनाव चिन्ह के आवेदन पर विचार
हम फौरी तौर पर हमें ‘राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी-शरदचंद्र पवार’ के रूप में मान्यता देने और आयोग को सात दिन में हमारे चुनाव चिन्ह के आवेदन पर विचार करने का निर्देश देने के लिए उच्चतम न्यायालय के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। पवार ने कहा, “यह व्यापक रूप से लोकतंत्र के लिए एक बड़ी जीत है, और हम डॉ. बी.आर. आंबेडकर के संविधान के लिए लड़ाई जारी रखेंगे। सत्यमेव जयते!
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