Mukhtar Ansari Son Omar Ansari: सुप्रीम कोर्ट ने दिवंगत मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) के बेटे उमर अंसारी को अग्रिम जमानत दे दी है। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के दौरान आचार संहिता का उल्लंघन करने के आरोप में उमर खिलाफ केस किया गया था।
Highcourt:
- सुप्रीम कोर्ट ने मुख़्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) के बेटे को दी अग्रिम जमानत
- 2022 आचार सहिंता का उल्लंघन का लगा था आरोप
- भाई अब्बास अंसारी समेत अन्य आरोपियों पहले ही मिल चुकी है जमानत
न्यायधीश ऋषिकेश रॉय की अध्यक्षता वाली पीठ ने उमर अंसारी को जांच के लिए पेश होने और चल रहे मुकदमे में सहयोग करने का निर्देश दिया। अदालत ने कहा कि गिरफ्तारी की स्थिति में उन्हें 20 हजार रुपये का बेल बॉन्ड भरने पर जमानत पर रिहा कर दिया जाएगा। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने दलील दी कि आपत्तिजनक बयान उमर अंसारी की तरफ से नहीं आया। उनके भाई अब्बास अंसारी समेत अन्य सह-आरोपियों को पहले ही ट्रायल कोर्ट से जमानत मिल चुकी है।
यूपी पुलिस ने किया था याचिका का विरोध
यूपी पुलिस का प्रतिनिधित्व करने वाली अतिरिक्त महाधिवक्ता (एएजी) गरिमा प्रसाद ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि ट्रायल कोर्ट में उपस्थित न होने के कारण उमर अंसारी के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किए गए थे। उन्हें जमानत पाने के लिए आत्मसमर्पण करना चाहिए।
इससे पहले इस साल जनवरी में न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने एक नोटिस जारी किया था और उमर अंसारी को गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा प्रदान की थी।


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