चंद्रबाबू नायडू को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, कौशल विकास मामले में टिप्पणी न करने का आदेश लागू रहेगा - Latest News In Hindi, Breaking News In Hindi, ताजा ख़बरें, Daily News In Hindi

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चंद्रबाबू नायडू को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, कौशल विकास मामले में टिप्पणी न करने का आदेश लागू रहेगा

सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को कथित कौशल विकास निगम मामले में टीडीपी (तेलुगु  सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को बेल देने को चुनौती देने की आंध्र प्रदेश सरकार की याचिका पर विचार करने के लिए सहमत हो गया।

जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने नायडू को नोटिस जारी किया और उन्हें आंध्र प्रदेश सरकार की याचिका पर 8 दिसंबर से पहले जवाब देने को कहा। पीठ ने कहा कि आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट द्वारा राजनीतिक नेता को मामले से संबंधित कोई भी सार्वजनिक टिप्पणी करने से रोकने की शर्त लिस्टिंग की अगली तारीख तक जारी रहेगी। हालांकि, इसने नायडू को सार्वजनिक रैलियों और सभाओं के आयोजन या भाग लेने से रोकने के लिए हाई कोर्ट द्वारा लगाई गई शर्त को बढ़ाने का समर्थन नहीं किया।

आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के जस्टिस टी. मल्लिकार्जुन राव की पीठ ने 20 नवंबर को आदेश दिया था कि टीडीपी नेता को उनके द्वारा पहले से ही भरे गए बांड पर नियमित जमानत पर रिहा किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में संकेत दिया था कि वह मामले में आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की मांग करने वाली पूर्व सीएम की याचिका पर दिवाली की छुट्टियों के बाद अपना फैसला सुनाएगा। फाइबरनेट मामले में, आंध्र प्रदेश सीआईडी ने शीर्ष अदालत के समक्ष वादा किया था कि वह लिस्टिंग की अगली तारीख 30 नवंबर तक नायडू को गिरफ्तार नहीं करेगी।

 

 

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