Supreme Court वोट रिकार्ड होने की पुष्टि की मांग पर मार्च में करेगा सुनवाई

Supreme Court वोट रिकार्ड होने की पुष्टि की मांग पर मार्च में करेगा सुनवाई

वोट दर्ज होने की पुष्टि कराने की मांग वाली याचिका पर मार्च में सुनवाई करेगा। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफा‌र्म्स (एडीआर) ने याचिका दाखिल कर मतदाता को वोट दर्ज होने की पुष्टि कराए जाने की मांग की है। शुक्रवार को यह मामला सुनवाई पर लगा था लेकिन कोर्ट के पास समय कम होने के कारण मामले पर सुनवाई मार्च तक टल गई।

कब होगी मामले की सुनवाई?

शुक्रवार को जब न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष एडीआर की याचिका सुनवाई पर आयी तो वकील प्रशांत भूषण ने केस को महत्वपूर्ण बताते हुए जल्दी सुनवाई की मांग की। उनका कहना था कि ईवीएम की चिप में प्रोग्रामिंग हो सकती है। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने भी उनसे सहमति जताते हुए केस पर तत्काल सुनवाई की जरूरत बताई लेकिन पीठ ने कहा कि आज मामले पर सुनवाई हो पाना संभव नहीं है वह मामले को 18 मार्च से शुरू होने वाले सप्ताह में सुनवाई के लिए लगाने का आदेश दे रहे हैं।

 ईवीएम को लेकर आखिर कितनी याचिकाएं दाखिल

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने टिप्पणी में यह भी कहा कि ईवीएम को लेकर आखिर कितनी याचिकाएं दाखिल होंगी। हर बार एक नया संदेह जताते हुए याचिका दाखिल कर दी जाती है। मौजूदा याचिका में कहा गया है कि ईवीएम से वोट डालते समय वीवीपैट पर्ची निकलती है, जिससे मतदाता को पता चलता है कि उसने किसको वोट दिया है लेकिन इससे यह पुष्ट नहीं होता कि उसका वोट दर्ज हो गया है।

याचिका में क्या कहा गया है?

याचिका में कहा गया है कि वीवीपैट पर्ची में यह भी होना चाहिए कि वोट दर्ज हो गया है। इस मामले में चुनाव आयोग पहले ही अपना जवाब दाखिल कर चुका है जिसमें आयोग ने कहा था कि ईवीएम पूरी तरह सुरक्षित है इसमें किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं हो सकती। इसके अलावा चुनाव आयोग ने अपने जवाब में याचिका का विरोध करते हुए यह भी कहा था कि वीवीपैट को नये सिरे से डिजाइन करने की जरूरत नहीं है। कहा था कि मौजूदा व्यवस्था में भी मतदाता वीवीपैट के जरिए इस बात की पुष्टि कर सकता है कि उसने जो बटन दबाया है उसका वोट उसी को गया है।

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