Telecom Bill 2023: सरकार 18 दिसंबर को लोकसभा में पेश कर सकती है दूरसंचार विधेयक 2023

Summary :

सरकार सोमवार को दूरसंचार विधेयक 2023 लोकसभा में पेश कर सकती है। सूत्रों ने यह जानकारी दी। यह विधेयक 138 साल पुराने भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम की जगह लेगा, जो दूरसंचार क्षेत्र को नियंत्रित करता है। राष्ट्रपति को दूरसंचार विधेयक 2023 के बारे में सूचित कर दिया गया है। इसे 18 दिसंबर को लोकसभा में पेश किए जाने की संभावना है।’’ मंत्रिमंडल ने अगस्त में विधेयक को दी थी मंजूरी मंत्रिमंडल ने अगस्त में इस विधेयक को मंजूरी दी थी। इस साल जारी दूरसंचार विधेयक के मसौदे में उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा बढ़ाने के लिए ‘ओवर-द-टॉप’ या इंटरनेट आधारित कॉलिंग और मैसेजिंग…

सरकार सोमवार को दूरसंचार विधेयक 2023 लोकसभा में पेश कर सकती है। सूत्रों ने यह जानकारी दी। यह विधेयक 138 साल पुराने भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम की जगह लेगा, जो दूरसंचार क्षेत्र को नियंत्रित करता है। राष्ट्रपति को दूरसंचार विधेयक 2023 के बारे में सूचित कर दिया गया है। इसे 18 दिसंबर को लोकसभा में पेश किए जाने की संभावना है।’’

मंत्रिमंडल ने अगस्त में विधेयक को दी थी मंजूरी
मंत्रिमंडल ने अगस्त में इस विधेयक को मंजूरी दी थी। इस साल जारी दूरसंचार विधेयक के मसौदे में उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा बढ़ाने के लिए ‘ओवर-द-टॉप’ या इंटरनेट आधारित कॉलिंग और मैसेजिंग ऐप को दूरसंचार की परिभाषा के तहत लाने का प्रस्ताव दिया गया था।
विधेयक में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) की शक्ति को नियंत्रित करने का भी प्रस्ताव किया गया था, जिस पर विभिन्न पक्षों ने चिंता जताई थी। सरकारी अधिकारियों के मुताबिक, ‘ओवर-द-टॉप’ कंपनियों और ट्राई से जुड़े मुद्दों को मंत्रिमंडल की मंजूरी मिलने से पहले ही सुलझा लिया गया था।
मसौदे में किसी कंपनी द्वारा अपना परमिट सरेंडर करने की स्थिति में लाइसेंस, पंजीकरण का शुल्क वापस करने जैसे कुछ नियमों को आसान बनाने का प्रस्ताव किया गया था।
नए विधेयक में सरकार को उपभोक्ताओं के हित में प्रवेश शुल्क, लाइसेंस शुल्क, जुर्माना माफ करने, बाजार में प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने, दूरसंचार नेटवर्क की उपलब्धता या निरंतरता और राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने की शक्ति प्रदान करने का प्रस्ताव है।

Desk Team