जम्मू कश्मीर प्रशासन ने कोविड-19 के मामलों में तीव्र वृद्धि के मद्देनजर वर्तमान रात्रिकर्फ्यू का मंगलवार को सभी निगम एवं शहरी निकायों तक विस्तार कर दिया।
कर्फ्यू से संबंधित आदेश एवं दिशानिर्देश उपराज्यपाल कार्यालय से ट्वीट के जरिये घोषित किये गये। उपराज्यपाल कार्यालय ने ट्वीट किया, ‘‘ रात्रि कर्फ्यू का जम्मू कश्मीर के सभी 20 जिलों की निगम एवं शहरी स्थानीय निकाय परिसीमा तक विस्तार किया जाएगा। यह पहले से ही रात दस बजे से सुबह छह बजे तक आठ जिलों में प्रभाव में था ।’’
उसने कहा कि सार्वजनिक परिवहन (मेटाडोर/मिनीबस/बस) में महज 50 प्रतिशत क्षमता तक ही यात्रियों के सवार होने की अनुमति होगी । जिला पुलिस अधीक्षक इसका अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। उसने दूसरे ट्वीट में कहा कि निगम एवं शहरी स्थानीय निकाय क्षेत्रों में बाजार परिसर/ बाजार/ मॉल में एक दिन आधी दुकानें और अगले दिन बाकी आधी दुकानें खुलेंगी।
उपराज्यपाल कार्यालय ने जिलाधिकारियों को स्थानीय बाजार एसोसिएश के साथ मिलकर इसे लागू करने का तौर तरीका विकसित करने का निर्देश दिया ।


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