मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में यौन शोषण के गंभीर मामलों में विशेष पॉक्सो अदालत ने पूर्व एक अखबार चलाने वाले 78 वर्षीय प्यारे मियां को 10 बार आजीवन कारावास की सजा सुनाए जाने का मामला इन दिनों काफी चर्चा में है। आरोपों के अनुसार, वह नौकरी दिलाने का झांसा देकर लड़कियों को अपने पास बुलाता था और फिर उनका यौन शोषण करता था। एजेंसी की द्वारा दी गई जानकारी देते हुए बताया कि प्यारे मियां पर 77.64 लाख रुपए का जुर्माना भी लगा हुआ हैं।
आखिर क्या है पूरा मामला ?
जानकारी के अनुसार , आरोपी साल 2014 मे नाबालिग लड़कियों को 10 हजार रुपए की नौकरी का लालच देकर उनका भरोसे जीतता था और उसके बाद उनका शोषण और बलात्कार करता था। जिसमे उसके सहयोगी राबिया बी उनकी मदद करता था। जिसके बाद 11 जुलाई 2020 मे ये मामला सामने आया जब एक अभियोजन के तहत काउंसलिंग की गई। जिसके दौरान एक पीड़िता ने अपने साथ हुए यौन शोषण की जानकारी दी और कहा कि उसे भोपाल के शाहपुर इलाके में एक फ्लैट पर जन्मदिन पार्टी के बहाने बुलाया गया था। पीड़ित ने आरोप लगाया कि उसे जबरन शराब पिलाई गई जिसके बाद आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया था। जिसके बाद एक एक कर के सभी ने अपने साथ हुए शोषण का खुलासा किया। जिसके बाद इस घटना ने महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा के साथ-साथ रोजगार के नाम पर होने वाले अपराधों को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं।
अदालत ने आरोपी को दी उम्रकैद की सजा ..
अदालत द्वारा सुनाई गई सजा को मामले में महत्वपूर्ण न्यायिक कार्रवाई के तौर पर देखा गया। ऐसे मामलों में पीड़िताओं की शिकायत, जांच और न्यायिक प्रक्रिया की अहम भूमिका को मध्य नजर रखते हुए विषश पॉक्सो अदालत ने आरोपी प्यारे मियां को भारतीय दंड साहित्य को ध्यान में रखते हुए कई धाराओं में दोषी करार करते हुए सजा सुनाई। उसेय आठ मामलों में मौत और उम्रकैद की सजा सुनाई, जो की एक साथ चलेंगी।जिसके बाद सरकारी वकील पीएन सिंह राजपूत ने बताया कि पुलिस ने मामले की जांच के बाद आरोपी को गिरफ्तार किया था।जिसके बाद उसके सहयोगी राबिया बी और अन्य लोगों के खिलाफ भी मुकदमा चलाया गया। रोप साबित होने के बाद आरोपी को 10 बार उम्रकैद की सजा सुनाई। उन्होंने ये भी कहा कि नौकरी के अवसर तलाश रहे लोगों को किसी भी अनजान व्यक्ति पर आंख मूंदकर भरोसा नहीं करना चाहिए। नौकरी के नाम पर संदिग्ध प्रस्ताव मिलने पर परिवार, पुलिस या संबंधित अधिकारियों से जानकारी लेना जरूरी है।


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