प्रवर्तन निदेशालय द्वारा धनशोधन के एक मामले में गिरफ्तार किए गए कर्नाटक के कांग्रेस नेता डी के शिवकुमार ने जमानत के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। बुधवार को शिवकुमार की जमानत याचिका को निचली अदालत ने खारिज कर दिया था जिसके बाद अब उन्होंने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।
प्रवर्तन निदेशालय ने पिछले साल सितंबर में शिवकुमार के खिलाफ धनशोधन का मामला दर्ज दिया था। इसके अलावा नई दिल्ली में कर्नाटक भवन में काम करने वाले हनुमनथैया और अन्य के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया था।
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आयकर विभाग ने आरोपी शिवकुमार और उसके कथित सहयोगी एस के शर्मा पर आरोप लगाया है कि ये नियमित तौर पर तीन अन्य आरोपियों की मदद से ‘हवाला’ माध्यम के जरिए बड़े स्तर पर अनाधिकृत नकदी भेजते थे।
यह मामला आयकर विभाग की ओर से बेंगलुरू की एक विशेष अदालत में इन लोगों के खिलाफ पिछले साल दायर किए गए आरोपपत्र पर आधारित है। इन लोगों पर कथित कर चोरी और ‘हवाला’ के करोड़ों रुपये के लेन-देन का आरोप है।


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