पश्चिम बंगाल में एक मई से शुरू होने वाले पंचायत चुनावों पर कलकत्ता हाई कोर्ट ने 16 अप्रैल तक आज रोक लगा दी। न्यायालय ने इसी के साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग से कहा कि वह तीन चरणों में होने वाले इन चुनावों से संबंधित सभी दस्तावेज प्रस्तुत करें। न्यायमूर्ति सुब्रत तालुकदार ने भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) की राज्य में हुई चुनावी हिंसा को देखते हुए चुनावों पर रोक लगाने संबंधी याचिका पर यह आदेश दिया।
याचिका में आरोप लगाया गया है कि विपक्षी दलों के उम्मीदवारों को नामांकन पत्र दाखिल करने से रोका जा रहा है। हाई कोर्ट ने कहा कि आयोग को चुनावों के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने के दौरान हो रही हिंसा को रोकने के उपायों के संबंध में विस्तृत हलफनामा दायर करना चाहिए। हाई कोर्ट जानना चाहता था कि आयोग ने नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए बढ़ाई गयी एक दिन की अवधि वापस क्यों ले ली।
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