महाराष्ट्र: कोरोना प्रतिबंधों में मिली छूट, 50% क्षमता के साथ खुल सकेंगे सैलून और जिम, जानें संशोधित नियम

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महाराष्ट्र सरकार ने 10 जनवरी यानी कल से लागू होने वाले कोरोना वायरस नियमों में संशोधन किया है। प्रशासन ने अब ब्यूटी सैलून और जिम को 50% क्षमता के साथ खुले रहने की अनुमति दे दी है।

महाराष्ट्र सरकार ने 10 जनवरी यानी कल से लागू होने वाले कोरोना वायरस नियमों में आज संशोधन किया है। प्रशासन ने अब ब्यूटी सैलून और जिम को 50% क्षमता के साथ खुले रहने की अनुमति दे दी है। महाराष्ट्र सरकार ने कहा कि केवल उन लोगों को ही इन सेवाओं का उपयोग करने की अनुमति दी जाएगी जिन्होंने कोविड-19 वैक्सीन लगवा रखी है। दरअसल, सरकार ने शनिवार को एक नोटिफिकेशन जारी करते हुए सभी ब्यूटी सैलून, स्पा और जिम को बंद रखने का आदेश दिया था।
15 फरवरी तक बंद हुए स्कूल और कॉलेज 
राज्य सरकार ने सोमवार रात 11 बजे से सुबह 5 बजे के बीच रात का कर्फ्यू लगा दिया है। नए कोविड दिशानिर्देशों के अनुसार, पांच या अधिक के समूहों में लोगों की आवाजाही को प्रतिबंधित कर दिया है और आवश्यक सेवाओं को छोड़कर रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक किसी भी आंदोलन की अनुमति नहीं दी गई है। महाराष्ट्र में कुछ अपवादों को छोड़कर स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान 15 फरवरी तक बंद रहेंगे।
50% क्षमता पर संचालित होंगे रेस्टोरेंट और सिनेमा हॉल
इसके अलावा, राज्य सरकार ने अब निजी कार्यालयों को 50% क्षमता पर संचालित करने के लिए कहा है और कहा है कि केवल दोनों डोज ले चुके कर्मचारी ही कार्यालय में शारीरिक रूप से उपस्थित हो सकते हैं। महाराष्ट्र में रात 10 बजे तक होटल, रेस्टोरेंट, सिनेमा हॉल, ऑडिटोरियम 50 फीसदी बैठने की क्षमता पर काम करेंगे। बाल काटने वाले सैलून और मॉल 50% क्षमता पर काम करेंगे।
विवाह में अधिकतम 50 और अंतिम संस्कार में 20 लोग हो सकेंगे शामिल 
बयान में कहा गया, “शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक 50 फीसदी क्षमता के साथ संचालित होंगे। होम डिलीवरी की अनुमति हर दिन है। यही नियम सिनेमाघरों के लिए भी है।” विवाह में अधिकतम 50 व्यक्तियों और अंतिम संस्कार में 20, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक सभाओं में 50 व्यक्तियों की अनुमति है। दिशानिर्देशों में आगे कहा गया है कि सार्वजनिक परिवहन में केवल पूर्ण टीकाकरण वाले व्यक्तियों को ही अनुमति दी जाएगी।
ओमीक्रॉन के 133 नए मामलों की हुई पुष्टि 
नए नियमों के मुताबिक घरेलू यात्रा के लिए दोहरा टीकाकरण या निगेटिव आरटी-पीसीआर टेस्ट रिपोर्ट जरूरी है। स्वास्थ्य अधिकारियों ने कहा कि इस बीच, महाराष्ट्र ने शनिवार को कोरोना वायरस के ओमीक्रॉन वेरिएंट के 133 नए मामलों की सूचना दी, जिससे राज्य में ऐसे मामलों की कुल संख्या 1,009 हो गई। राज्य में अब तक 439 मरीजों को स्वस्थ होने के बाद छुट्टी दे दी गई है।
जानें कहां मिले कितने केस 
अधिकारियों ने कहा कि 133 नए मामलों में से 130 संक्रमणों की रिपोर्ट भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान से प्राप्त हुई, जबकि तीन रिपोर्ट गुजरात की प्रयोगशालाओं से प्राप्त हुई। ओमिक्रॉन संस्करण के नए मामलों में, पुणे शहर से 118, पड़ोसी पिंपरी-चिंचवाड़ से आठ, पुणे ग्रामीण से तीन, वसई-विरार से दो और अहमदनगर और मुंबई से एक-एक मामले सामने आए। मुंबई ने राज्य में अब तक सबसे अधिक 566 ओमाइक्रोन मामले दर्ज किए हैं, इसके बाद पुणे शहर में 201 है।

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