केरल उच्च न्यायालय के निर्देश पर कार्रवाई करते हुए राज्य परिवहन निगम (केएसआरटीसी) ने सूची में शामिल 3861 कंडक्टरों को सेवा से हटा दिया है।
एंटनी स्टेजो और अन्य की एक याचिका पर छह दिसंबर को निर्देश आया था। याचिका में आरोप लगाया गया था कि ये सभी कंडक्टर रिजर्व कंडक्टर के पद पर लोक सेवा आयोग (पीएससी) की रैंक सूची में शामिल कंडक्टरों की भर्ती को बाधित कर रहे हैं।
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अदालत ने कहा था कि पीएससी की रैंक सूची से रिक्त पद भरे जाने चाहिए ।
केएसआरटीसी के प्रबंध निदेशक टोमिन जे ठाचनकरे ने कहा, ‘‘कर्मचारियों को हटा दिया गया है। उन्हें सोमवार से ड्यूटी पर रिपोर्ट नहीं करने के बारे में बता दिया गया।’’
उच्च न्यायालय ने सूची में शामिल 3861 कर्मचारियों को हटाने के बारे में आदेश की तामील को लेकर एक रिपोर्ट भी दाखिल करने को कहा।
अदालत ने कहा कि 10 साल सेवा पूरी कर चुके और हर साल कम से कम 120 दिन सेवा देने वालों को पद पर रखा जा सकता है।


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