अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह प्रशासन ने केंद्र शासित प्रदेश आने वाले उन सभी लोगों को कोरोना वायरस से संक्रमित ना होने की पुष्टि करने वाली आरटी-पीसीआर रिपोर्ट लाने से छूट देने का फैसला किया है, जो कोविड-19 रोधी टीकों की दोनों खुराक ले चुके हैं। केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन के स्वास्थ्य विभाग ने 25 सितंबर से नई मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) को लागू करने का फैसला किया है।
नई एसओपी के अनुसार, जो लोग कोविड-19 रोधी टीकों की दोनों खुराक ले चुके हैं और दूसरी खुराक लिए उन्हें 15 दिन से अधिक समय हो चुका है उन्हें पोर्ट ब्लेयर आने के लिए कोरोना वायरस से संक्रमित ना होने की पुष्टि करने वाली आरटीपीसीआर रिपोर्ट लाने की जरूरत नहीं होगी। पोर्ट ब्लेयर हवाई अड्डे पर भी इन लोगों की आरटी-पीसीआर जांच नहीं की जाएगी। इन यात्रियों को अपने साथ टीकाकरण प्रमाणपत्र में दर्ज पहचान पत्र दिखाना होगा।
एसओपी में कहा गया कि अगर किसी यात्री में पोर्ट ब्लेयर पहुंचने पर संक्रमण के लक्षण दिखें तो टीके लगे होने के बावजूद भी हवाई अड्डा टर्मिनल पर उनकी आरटी-पीसीआर जांच की जाएगी। उसमें कहा गया कि अन्य यात्री जिन्हें टीके नहीं लगे हैं या दूसरा टीका लगे 15 दिन नहीं हुए हैं, उन्हें संक्रमित ना होने की पुष्टि करने वाली आरटी-पीसीआर रिपोर्ट दिखानी होगी और पोर्ट ब्लेयर पहुंचते ही उनकी आरटी-पीसीआर जांच भी होगी।
यह अनिवार्य है कि सभी यात्री टीके लगने होने के बाद भी कोविड-19 संबंधी दिशानिर्देशों का पालन करें। अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह को पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है और बड़ी संख्या में पर्यटक द्वीपसमूह आ रहे हैं। केंद्र शासित प्रदेश में अभी 17 लोगों का कोरोना वायरस संक्रमण का इलाज चल रहा है।


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