कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कांग्रेस विधायक आनंद सिंह पर हमला करने के आरोपी पार्टी विधायक जे. एन. गणेश की 90 दिन की न्यायिक हिरासत के बाद बुधवार को उनकी जमानत सशर्त मंजूर कर ली। न्यायाधीश बी. ए. पाटिल की एकल पीठ ने गणेश को दो लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही दो जमानत राशि अदा करने की शर्त पर जमानत मंजूर की है।
वह हमले के बाद से लगभग एक माह तक लापता रहे और बाद में गुजरात में अहमदाबाद के होटल से गिरफ्तार किये गये। उन्हें 20 फरवरी को अदालत के समक्ष पेश किया गया और तब से वह न्यायिक हिरासत में हैं।
गणेश को पराप्पना अग्रहारा स्थित केंद्रीय कारागार से गुरुवार को रिहा किया जायेगा। यह हमला इस वर्ष की शुरुआत में हुआ था जब राज्य के सभी कांग्रेस विधायकों को उन्हें लुभाने के भाजपा के कथित ‘ऑपरेशन कमल’ से बचाने के लिए शहर के बाहरी इलाके में एक पांच सितारा होटल में रखा गया था।
गणेश को निचली अदालत से जमानत नहीं मिल सकी थी जिसके बाद उन्होंने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। उन्होंने रिजॉर्ट में आधी रात के बाद श्री सिंह पर हमला कर दिया था जिसमें उन्हें काफी चोटें पहुंची थी। पीड़ति विधायक ने गणेश के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करायी थी।


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