क्रूज केस : NCB अधिकारी वानखेड़े ने पुलिस पर लगाया निगरानी का आरोप, दर्ज कराई शिकायत

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क्रूज जहाज पर मादक पदार्थ का भंडाफोड़ करने के मामले की जांच कर रहे स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) के क्षेत्रीय निदेशक समीर वानखेड़े ने मुंबई में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि दो पुलिस वाले उनकी गतिविधियों की निगरानी कर रहे थे।

हाल में एक क्रूज जहाज पर मादक पदार्थ का भंडाफोड़ करने के मामले की जांच कर रहे स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) के क्षेत्रीय निदेशक समीर वानखेड़े ने मुंबई में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि दो पुलिस वाले उनकी गतिविधियों की निगरानी कर रहे थे। एनसीबी के एक अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी।
एनसीबी अधिकारी के अनुसार, वानखेड़े नियमित रूप से उपनगर ओशिवारा में कब्रिस्तान जाते थे, जहां उनकी मां को 2015 में उनकी मृत्यु के बाद दफनाया गया था। उन्होंने कहा कि कथित तौर पर ओशिवारा थाने के दो अधिकारी कब्रिस्तान गए और वानखेड़े की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए सीसीटीवी फुटेज लिया। वानखेड़े ने कथित निगरानी पर ध्यान दिया और मामले को लेकर महाराष्ट्र पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से संपर्क किया।
एनसीबी के अधिकारी ने कहा कि वानखेड़े ने शिकायत दर्ज कराई है कि उनकी गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है और इस दावे के समर्थन में ओशिवारा कब्रिस्तान के सीसीटीवी फुटेज भी संलग्न किए गए हैं। गौरतलब है कि एक विशेष अदालत ने सोमवार को कहा कि मुंबई तट पर एक क्रूज़ जहाज से प्रतिबंधित मादक पदार्थ जब्त किए जाने के मामले में गिरफ्तार आर्यन खान की जमानत याचिका पर 13 अक्टूबर को सुनवाई की जाएगी। अभिनेता शाहरुख खान के पुत्र आर्यन खान से जुड़े इस मामले में अदालत ने स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) को उसी दिन जवाब दाखिल करने को कहा।
विशेष न्यायाधीश वी वी पाटिल राष्ट्रीय स्वापक औषधि एवं मन: प्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम से संबंधित मामले पर सुनवाई कर रहे थे। अदालत ने कहा कि जमानत याचिका पर बुधवार को सुनवाई की जाएगी। इससे पहले एनसीबी ने कहा कि याचिका पर तत्काल सुनवाई की आवश्यकता नहीं है। ब्यूरो ने हलफनामा दायर करने के लिए एक सप्ताह का समय दिए जाने का अनुरोध किया।
वहीं, बचाव पक्ष ने कहा कि आर्यन को ‘फंसाया गया’ है और उन्हें जमानत पर रिहा करने से जांच नहीं रुकेगी। एनसीबी ने गोवा जा रहे ‘कॉर्डेलिया क्रूज़’ जहाज पर छापेमारी के बाद तीन अक्टूबर को आर्यन खान को गिरफ्तार किया था। वह अभी मुंबई में आर्थर रोड जेल में बंद हैं। उन्होंने पिछले सप्ताह जमानत के लिए मजिस्ट्रेट अदालत का रुख किया था। मजिस्ट्रेट अदालत ने कहा था कि जमानत आवेदन पर विचार करने का उसे अधिकार नहीं है। इसके बाद आर्यन ने विशेष अदालत का रुख किया था।
आर्यन खान ने अपनी याचिका में कहा कि वह निर्दोष हैं और उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है और उन्हें मामले में फंसाया गया है। याचिका में कहा गया है, ‘‘यह बताने के लिए रिकॉर्ड में कुछ भी नहीं है कि आवेदक (आर्यन खान) किसी भी मादक पदार्थ के उत्पादन, निर्माण, पास में रखने, बिक्री या खरीद से जुड़े हैं…।’’ याचिका में कहा गया है कि आर्यन खान के पास से कोई भी आपत्तिजनक मादक पदार्थ या कोई अन्य सामग्री बरामद नहीं हुई थी तथा उनकी समाज में मजबूत जड़ें हैं और इसलिए उनके फरार होने या न्याय से भागने की कोई संभावना नहीं है।

Desk Team