मद्रास हाई कोर्ट ने सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक निदेशालय (डीवीएसी) से आज सवाल किया कि उपमुख्यमंत्री ओ. पनीरसेल्वम के खिलाफ आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति रखने की शिकायत मिलने के तीन महीने बाद भी उसने जांच क्यों नहीं शुरू की है। अदालत ने 23 जुलाई तक इसका जवाब देने को कहा है। अदालत ने यह भी पूछा कि अन्नाद्रमुक नेता के खिलाफ मामले की जांच सीबीआई को क्यों ना सौंप दी जाये।
द्रमुक की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति जी. जयचन्द्रन ने डीवीएसी को निर्देश दिया कि वह पनीरसेल्वम के खिलाफ मामला दर्ज होने के तीन महीने बाद भी जांच शुरू नहीं करने का कारण स्पष्ट करे। यह मुकदमा द्रमुक सांसद आर . एस . भारती द्वारा मार्च में डीवीएसी को दी गयी शिकायत से संबंधित है। भारती ने पनीरसेल्वम के पास आय के ज्ञात स्रोतों से बहुत ज्यादा संपत्ति होने की शिकायत की है। भारती ने इस संबंध में कल उच्च न्यायालय में याचिका दायर की।