ED ने कोर्ट से इकबाल मिर्ची के परिवार को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करने का किया अनुरोध - Latest News In Hindi, Breaking News In Hindi, ताजा ख़बरें, Daily News In Hindi

ED ने कोर्ट से इकबाल मिर्ची के परिवार को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करने का किया अनुरोध

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मुंबई की एक अदालत का रूख कर माफिया इकबाल मिर्ची के परिवार के तीन सदस्यों को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करने का अनुरोध किया है।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मुंबई की एक अदालत का रूख कर माफिया इकबाल मिर्ची के परिवार के तीन सदस्यों को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करने का अनुरोध किया है। एजेंसी ने शुक्रवार को इस बारे में बताया। इकबाल मिर्ची की 2013 में मौत हो गयी थी।
एजेंसी ने कहा कि भगोड़ा आर्थिक अपराधी कानून की धारा 12 के साथ धारा चार के तहत अदालत में एक याचिका दायर की गयी है। याचिका में जुनैद इकबाल मेमन, आसिफ इकबाल मेमन (मिर्ची के बेटे) और हजरा मेमन को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करने का अनुरोध किया गया है।
जांच एजेंसी ने एक बयान में कहा कि कानून के तहत उनकी संपत्ति जब्त करने की अनुमति देने का भी अनुरोध किया गया है। ईडी ने कहा, ‘‘पहले चरण में (मुंबई में) सीजे हाउस की तीसरी मंजिल और चौथी मंजिल समेत भारत में 15 संपत्तियों और छह बैंक खातों में जमा 1.9 करोड़ रुपये की रकम को जब्त करने की इजाजत देने का अनुरोध किया है।’’
बयान में कहा गया, ‘‘ईडी को भगोड़ा आर्थिक अपराध कानून के तहत पूरक अर्जी दाखिल करने की अनुमति देने का भी अनुरोध किया गया है।’’ ईडी धन शोधन रोकथाम कानून की विभिन्न धाराओं के तहत मिर्ची, उसके परिवार तथा अन्य के खिलाफ जांच कर रही है और इस मामले में अब तक 798 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की गयी है।
ईडी द्वारा आरोपपत्र दाखिल किए जाने के बाद मिर्ची के परिवार के तीन सदस्यों के खिलाफ मुंबई में विशेष पीएमएलए अदालत ने गैर जमानती वारंट भी जारी किया है।

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