मध्यप्रदेश में लोकसभा चुनाव के छठे चरण के तहत 12 मई को प्रदेश की भोपाल समेत आठ संसदीय क्षेत्रों में होने वाले मतदान के पहले आज शाम छह बजे चुनाव प्रचार का शोर समाप्त हो जाएगा। इसके साथ ही आज शाम से इन सभी संसदीय क्षेत्रों भोपाल, विदिशा, सागर, गुना, भिंड, मुरैना, राजगढ़ और ग्वालियर में सभी सार्वजनिक सभायें प्रतिबंधित हो जायेंगी।
इसके बाद अब इन स्थानों पर प्रत्याशी सिर्फ घर-घर जाकर जनसंपर्क कर सकेंगे। आधिकारिक जानकारी के अनुसार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा के तहत मतदान की समाप्ति के लिए नियत किए गए समय के साथ समाप्त होने वाले 48 घण्टों में सार्वजनिक सभाओं पर प्रतिबंध रहेगा।
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इस अवधि में कोई भी व्यक्ति मतदान क्षेत्र में किसी निर्वाचन के लिए कोई भी सार्वजनिक सभा या जूलूस आयोजित नहीं करेगा। सिनेमा घर, केबल नेटवर्क, टेलीविजन या अन्य साधनों द्वारा जनता के समक्ष किसी निर्वाचन संबंधी बात का प्रकाशन प्रचार प्रसार नहीं करेगा। नुक्कड़ नाटक, संगीत सभा या अन्य मनोरंजनात्मक कार्यक्रमों से भी चुनाव प्रचार अथवा मतदाता को प्रभावित करने का प्रयास पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा।
इस संबंध में निर्देशों का उल्लंघन करने पर प्रकरण दर्ज कर दंडात्मक कार्यवाही भी की जायेगी। प्रदेश में 12 मई को इन संसदीय क्षेत्रों के बाद 19 मई को शेष आठ सीटों देवास, उज्जैन, इंदौर, धार, मंदसौर, रतलाम, खरगोन और खंडवा में मतदान होगा।


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