गुजरात में विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के एक उम्मीदवार ने कथित तौर पर कहा कि शराब खुलेआम बेची जा सकती है। इस बयान के बाद भाजपा उम्मीदवार के खिलाफ “भ्रष्ट आचरण” के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई है।गुजरात में मादक पेय पदार्थ बनाने, रखने, बेचने और इस्तेमाल करने पर कानूनी प्रतिबंध लागू है।
पारघी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई
पुलिस ने बुधवार को बताया कि एक चुनाव अधिकारी ने 26 नवंबर को एक जनसभा का वीडियो वायरल होने के बाद बनासकांठा जिले की दांता सीट से भाजपा के उम्मीदवार लाटूभाई पारघी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई।पारघी ने कथित तौर पर महिलाओं के एक समूह से कहा कि उन्हें एक टोकरी में खुले तौर पर शराब बेचने की अनुमति दी जाएगी और इसे छिपाने की जरूरत नहीं है। प्राथमिकी के मुताबिक उन्होंने कहा था कि “शराब बिना चोरी-छिपे उपलब्ध कराई जाएगी।
”पुलिस के एक अधिकारी ने कहा कि निर्वाचन अधिकारी हर्षाबेन रावल ने मंगलवार को दांता थाने में पारघी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। शिकायतकर्ता ने पुलिस को पारघी के भाषण का वीडियो मुहैया कराया है।पारघी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 171बी और 123 के तहत मामला दर्ज किया गया है।
पहले चरण में एक दिसंबर को वोट डालें जाएंगे वोट
गुजरात की 182 सदस्यीय विधानसभा के लिए चुनाव में दो चरण में मतदान किया जाएगा। पहले चरण में एक दिसंबर को वोट डाले जाएंगे जबकि दूसरे चरण में पांच दिसंबर को मतदान होगा। मतगणना आठ दिसंबर को होगी।साल 1960 में गुजरात के गठन के बाद से राज्य में शराबबंदी लागू है। कानून के अनुसार, शराब का सेवन, निर्माण और बिक्री प्रतिबंधित है और इसका उल्लंघन करने पर 7 से 10 साल की जेल की सजा हो सकती है।


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