गुजरात सरकार ने कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर मंगलवार को 36 शहरों में रात्रि कर्फ्यू व अन्य प्रतिबंध और एक सप्ताह के लिए बढ़ा दिए। एक सरकारी विज्ञप्ति में कहा गया कि अहमदाबाद,सूरत, राजकोट, वडोदरा समेत 36 शहरों में छह मई को लागू किया गया रात्रि कर्फ्यू 18 मई तक जारी रहेगा। रात्रि कर्फ्यू रात आठ बजे से सुबह 6 बजे तक लागू रहता है।
हालांकि मूलतः यह 12 मई तक जारी रहना था।महामारी पर राज्य सरकार के कोर ग्रुप के साथ हुई बैठक के बाद मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने यह फैसला लिया। इन 36 शहरों में दिन में दवा, दूध, सब्जी जैसी आवश्यक वस्तुओँ की बिक्री करने वाली दुकानें खोलने की अनुमति जारी रहेगी।
सब्जी और फल बाजार, किराना दुकाने, टिफिन सेवा, बेकरी, और घर भोजन ले जाने की सुविधा देने वाले होटल व रेस्त्रां, पेट्रोल और सीएनजी पंप भी खुले रहेंगे।हालांकि पिछले सप्ताह की तरह ही सभी तरह के धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक कार्यक्रमों में लोगों के जमावड़े पर रोक रहेगी।
विज्ञप्ति के अनुसार मई 12 से 18 के बीच आम जन के लिए सभी तरह के धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। खेल परिसर और स्टेडियम खोले जा सकेंगे, लेकिन दर्शकों को आने की इजाजत नहीं होगी।


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