नैनीताल : कार्बेट पार्क में वन्यजीवों की सुरक्षा के मामले में हाईकोर्ट ने बेहद सख्त रुख अपना लिया है। कोर्ट ने राष्ट्रीय बाघ प्राधिकरण को नोटिस जारी किया है। साथ ही अंतरिम रूप से कॉर्बेट पार्क पर अपना नियंत्रण लेने के आदेश प्राधिकरण को दिए है। यह भी कहा कि 30 अगस्त तक वो क्या वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाये जा सकते है, इसका कोर्ट में जवाब दें। कोर्ट ने राज्य सरकार को वन्य जीवों के प्रति उदासीन बताते हुए कहा कि हाथियों के मामले में दर्ज प्राथमिकी पर पांच लोग देश से बाहर चले गए।
बाघ हित में NTCA के निर्देशों की पालना कराने की मांग
कोर्ट एसएसपी के शपथ पत्र से भी नाराज है। कोर्ट ने एसएसपी नैनीताल से पूछा कि प्राथमिकी दर्ज होने के बाद भी कैसे गए ये लोग देश से बाहर चले गए। कोर्ट ने कहा कि उनको रोकने के लिए उचित कदम क्यों नहीं उठाए गए। वहीं, गूजरों को ना हटाये जाने पर भी कोर्ट ने नाराजगी जताई। कहा सरकार वन गूजरों को बचाने के लिए क्या कार्य कर रही है। बार-बार सपथ पत्र में बदलाव पर कोर्ट ने राज्य सरकार को गैरजिम्मेदार बताया। अपर मुख्य सचिव का कोर्ट में पेश ना होने को कोर्ट के आदेश से बचने का प्रयास बताया। मामले की अगली सुनवाई 30 अगस्त नियत की है।
– संजय तलवाड़


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