गुजरात सरकार ने रविवार को कहा कि राज्य में ऐसे शिक्षण संस्थान जो नौ मीटर तक की ऊंचाईं वाली इमारतों में चल रहे हैं और जिनमें भूतल नहीं है, उन्हें अब स्थानीय अधिकारियों से अनिवार्य अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाणपत्र लेने की जरूरत नहीं है बल्कि उन्हें स्वत: प्रमाणित दस्तावेज देना होगा। यहां जारी एक आधिकारिक बयान के अनुसार, ऐसे शिक्षण संस्थानों को स्वत: प्रमाणित अग्नि अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) लाना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा की तय नियमों के अनुरूप ही उन्होंने अग्नि सुरक्षा प्रणाली लगाई है।
मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में यह निर्णय लिया गया। बयान के मुताबिक स्वत: प्रमाणित अग्नि एनओसी, संबंधित शहर के शिक्षा विभाग के अधिकारी को पेश करना होगा। साथ ही सरकार ने राज्य में दमकल सेवा का विस्तार करने के वास्ते गुजरात में छह नए दमकल क्षेत्र बनने का निर्णय किया है। भारतीय प्रशासनिक सेवा का एक वरिष्ठ अधिकारी इन क्षेत्रों के लिए अग्निशमन अधिकारी के तौर पर काम करेगा। गौरतलब है कि सरकार का यह निर्णय तब आया है जब एक दिन पहले गुजरात उच्च न्यायालय ने इमारतों और प्रतिष्ठानों में अग्नि सुरक्षा के मामले में सरकार की खिचाई की थी।


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