सुप्रीम कोर्ट अपने उस फैसले को लेकर देवेंद्र फडणवीस की पुनरीक्षण याचिका पर ओपन कोर्ट में सुनवाई करेगा जिसमें महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री को जनप्रतिनिधि कानून मामले में मुकदमे का सामना करने का आदेश दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि फडणवीस को 2014 चुनाव के दौरान अपने शपथपत्र में दो लंबित आपराधिक मामलों की जानकारी कथित रूप से नहीं देने के लिए मुकदमे का सामना करना होगा।
न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा, न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस ने गुरुवार को अपने एक आदेश में कहा, ‘‘पुनरीक्षण याचिकाओं की ओपन कोर्ट में मौखिक सुनवाई का अनुरोध करने वाली याचिकाओं को स्वीकार किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पुनरीक्षण याचिकाओं को सूचीबद्ध किया जाए।’’
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सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में फडणवीस को क्लीन चिट देने संबंधी बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला एक अक्टूबर 2019 को निरस्त कर दिया था। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि इस कथित अपराध के लिए बीजेपी नेता पर जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत मुकदमा चलाने की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाले अधिवक्ता सतीश उकी की अपील पर यह फैसला सुनाया था।


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