धन शोधन के मामले में पिछले साल प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा गिरफ्तार किए गए तमिलनाडु के मंत्री वी सेंथिल बालाजी ने बुधवार को जमानत के लिए यहां की अदालत में याचिका दायर की। मुख्य सत्र न्यायाधीश एस अल्ली, जिनके समक्ष बालाजी द्वारा दायर जमानत याचिका सुनवाई के लिए आई थी, ने ED के वकील एन रमेश द्वारा जवाबी हलफनामा दायर करने के लिए समय मांगने के बाद मामले की अगली सुनवाई आठ जनवरी को तय की।
याचिका में द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK) के नेता ने कहा था कि प्रवर्तन निदेशालय गलत तरीके से अर्जित आय के स्रोतों की पहचान करने में सक्षम नहीं है और वह आय के अवैध स्रोत का भी पता नहीं लगा सकता क्योंकि यह उपलब्ध है ही नहीं। बालाजी को 14 जून को ED ने नौकरी के बदले नकदी घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में गिरफ्तार किया था, जब वह पूर्ववर्ती अन्नाद्रमुक शासन के दौरान परिवहन मंत्री थे।
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