एक अदालत ने 2013 में ढाई साल की बच्ची के बलात्कार और हत्या के दोषी व्यक्ति को बृहस्पतिवार को मौत की सजा सुनाई। दोषी सुरेश पासवान के अपराध को ‘‘दुर्लभतम’’ मामला करार देते हुए सत्र अदालत के मुख्य न्यायाधीश सिद्धार्थ कंजीलाल ने उसे मृत्युदंड दिया। अदालत ने पासवान को बाल यौन अपराध संरक्षण कानून के तहत बलात्कार और हत्या और अपहरण का दोषी ठहराया।
अभियोजन के अनुसार, पास के रेस कोर्स के पास घोड़ों की देखभाल करने वाले 40 साल के पासवान ने 21 जुलाई 2013 की रात को खिदिरपुर के पास हैस्टिंग क्षेत्र के एक फ्लाईओवर के नीचे से एक बच्ची को उठाया था।
बच्ची की मां मानसिक रूप से बीमार थी और उसका पिता उसे छोड़कर चला गया था। बच्ची के गुम होने पर उसकी दादी उसे खोजने में जुट गई। पास में रहने वाले कुछ बच्चों को अगली सुबह यह लड़की रेस कोर्स के पास एक गटर में मिली। पीड़ित बच्ची की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला कि उसके साथ बलात्कार हुआ और उसकी गला दबाकर हत्या की गई।