हाई कोर्ट ने चंद्रबाबू नायडू को दी नियमित जमानत

Summary :

आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने सोमवार (20 नवंबर) को कौशल विकास मामले में पूर्व सीएम एन चंद्रबाबू नायडू को नियमित जमानत दे दी। नायडू 28 नवंबर तक अंतरिम जमानत पर हैं। हाई कोर्ट ने तेलुगु देशम पार्टी के अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू को 29 नवंबर से सार्वजनिक रैलियां और बैठकें आयोजित करने या उनमें भाग लेने की भी अनुमति दी है। कोर्ट ने 31 अक्टूबर को चंद्रबाबू नायडू को स्वास्थ्य के आधार पर चार हफ्ते की अंतरिम जमानत दी थी।चंद्रबाबू नायडू को कौशल विकास निगम घोटाले के आरोप में सीआईडी ने गिरफ्तार कर लिया था, जिसके बाद उन्हें 10 सितंबर से…

आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने सोमवार (20 नवंबर) को कौशल विकास मामले में पूर्व सीएम एन चंद्रबाबू नायडू को नियमित जमानत दे दी। नायडू 28 नवंबर तक अंतरिम जमानत पर हैं। हाई कोर्ट ने तेलुगु देशम पार्टी के अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू को 29 नवंबर से सार्वजनिक रैलियां और बैठकें आयोजित करने या उनमें भाग लेने की भी अनुमति दी है। कोर्ट ने 31 अक्टूबर को चंद्रबाबू नायडू को स्वास्थ्य के आधार पर चार हफ्ते की अंतरिम जमानत दी थी।चंद्रबाबू नायडू को कौशल विकास निगम घोटाले के आरोप में सीआईडी ने गिरफ्तार कर लिया था, जिसके बाद उन्हें 10 सितंबर से राजमुंदरी केंद्रीय जेल में रखा गया है।

  HIGHLIGHTS

1 गोवा में 54वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव शुरू 
2 मामले में सीआईडी कर रही है जांच 
3 कोर्ट ने पहले भी दिया था आदेश

मामले में सीआईडी कर रही है जांच
इसी साल मार्च में सीआईडी ने पूर्ववर्ती टीडीपी सरकार के दौरान एपीएसएसडीसी में 3,300 करोड़ रुपये के कथित घोटाले की जांच शुरू की थी। बता दें कि एपीएसएसडीसी की स्थापना साल 2016 में नायडू के सीएम रहने के दौरान की गई थी. इसका मकसद राज्य के बेरोजगार युवाओं को उनकी रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए कौशल प्रशिक्षण देकर उन्हें सशक्त बनाने के लिए थी।

कोर्ट ने पहले दिया था ये आदेश
इससे पहले 31 अक्टूबर को कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि नायडू को चार हफ्तों बाद (24 नवंबर) को आत्मसमर्पण करना होगा। नायडू चिकित्सीय जांच के लिए सिर्फ अस्पताल जा सकते हैं। इसके अलावा उन्हें किसी भी अन्य कार्यक्रम में जाने की अनुमति नहीं होगी। हाई कोर्ट ने चंद्रबाबू नायडू को मीडिया और राजनीतिक गतिविधियों में भी हिस्सा नहीं लेने का आदेश दिया था।

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Desk Team