पंजाब पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। तरनतारन पुलिस ने कुख्यात जग्गू भगवानपुरिया और अमृतपाल बठ गिरोह के पांच सदस्यों को गिरफ्तार किया है। डीजीपी ने बताया कि उनके कब्जे से हथियार और गोला-बारूद भी जब्त किया गया है। गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की पहचान बटाला के भगवानपुर गांव निवासी गुरमीत सिंह उर्फ रावल, गुरदासपुर के नूरपुर गांव निवासी हरपाल सिंह, अमृतसर के नवापिंड गांव निवासी लवप्रीत सिंह उर्फ एनपी, शमशेर सिंह उर्फ शेरा पासियां और अमृतसर के कोट खालसा निवासी संदीप सिंह उर्फ गोली के रूप में हुई है।

पकड़े 5 गिरोह के सदस्य
पुलिस टीमों ने चार हथियार बरामद किए, जिनमें एक अत्याधुनिक यूएसए निर्मित 9एमएम ग्लॉक पिस्तौल, दो .32 बोर पिस्तौल और एक देशी पिस्तौल, 15 जिंदा कारतूस और तीन मैगजीन शामिल हैं। बयान में कहा गया है कि उन्होंने अपराध को अंजाम देने में इस्तेमाल की गई उनकी कार, जिस पर नंबर प्लेट नहीं थी, को भी जब्त कर लिया है। डीजीपी यादव ने कहा कि पूछताछ के दौरान गिरफ्तार आरोपियों ने कबूल किया कि जब्त किए गए हथियार जग्गू भगवानपुरिया ने अपने सहयोगी के माध्यम से दिए थे और वे गैंगस्टर अमृतपाल बठ के निर्देश पर लक्षित हत्याओं को अंजाम देने की योजना बना रहे थे।
हथियार और गोला-बारूद मिले
गिरफ्तार किए गए व्यक्ति कई आपराधिक मामलों से जुड़े हैं, जिनमें हत्या का प्रयास, अवैध हथियार रखना और गिरोह से संबंधित हिंसा शामिल है। डीजीपी ने आगे उल्लेख किया कि तरनतारन क्षेत्र में गिरोह द्वारा हाल ही में लक्षित हत्या में शामिल शूटर के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है। उन्होंने कहा कि उनके आगे और पीछे के संबंधों का पता लगाने के लिए आगे की जांच जारी है। ऑपरेशन का विवरण साझा करते हुए, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) तरनतारन अभिमन्यु राणा ने संवाददाताओं को बताया कि एक कार में यात्रा कर रहे संदिग्धों के बारे में एक इनपुट के बाद, सीआईए स्टाफ तरनतारन के प्रभारी अमनदीप सिंह के नेतृत्व में एक पुलिस टीम ने जंडियाला से तरनतारन रोड पर एक चेकपॉइंट स्थापित किया। उन्होंने वाहन को रोका और गुरमीत सिंह उर्फ रावल, लवप्रीत सिंह उर्फ एनपी और हरपाल सिंह को गिरफ्तार कर लिया।
आरोपियों के खिलाफ पहले से मामले दर्ज
इसके अलावा, गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के बाद गिरोह के दो और सदस्यों शमशेर सिंह और संदीप सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने कहा, “यह अभियान क्षेत्र में गिरोह की गतिविधियों पर अंकुश लगाने के हमारे चल रहे प्रयासों में एक महत्वपूर्ण सफलता है।” पुलिस स्टेशन सदर तरनतारन में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 111 (3) और शस्त्र अधिनियम की धारा 25 और 27 के तहत मामला दर्ज किया गया है।


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