Punjab: Chandigarh में वरिष्ठ उपमहापौर चुनाव में BJP ने हासिल की जीत

Chandigarh में वरिष्ठ उपमहापौर चुनाव में BJP ने हासिल की जीत

इंडिया ब्लॉक और कांग्रेस को झटका देते हुए भारतीय जनता पार्टी ने सोमवार को चंडीगढ़ में सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर दोनों सीटें जीत लीं।चंडीगढ़ के सीनियर डिप्टी मेयर के चुनाव में बीजेपी के कुलजीत सिंह संधू ने 19 वोट हासिल कर जीत हासिल की। उन्होंने इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार गुरप्रीत सिंह गबी को हराया।

  • Chandigarh में वरिष्ठ उपमहापौर चुनाव में BJP ने हासिल की जीत
  • सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर दोनों सीटें जीत लीं
  • इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार गुरप्रीत सिंह गबी को हराया

आप के तीन पार्षद भाजपा में शामिल

बीजेपी को 19 वोट मिले, जबकि इंडिया ब्लॉक (कांग्रेस+आप) को 16 वोट मिले। एक वोट अवैध घोषित कर दिया गया।डिप्टी मेयर पद पर राजेंद्र कुमार शर्मा ने 19 वोट पाकर जीत हासिल की, जबकि विपक्ष को 17 वोट मिले।35 सदस्यीय चंडीगढ़ नगर पालिका में, भाजपा के नेतृत्व वाले ब्लॉक के पास 14 सीटें थीं, लेकिन 19 फरवरी को उनकी ताकत तब बढ़ गई जब आम आदमी पार्टी (आप) के तीन पार्षद भाजपा में शामिल हो गए।आम आदमी पार्टी चंडीगढ़ के तीन पार्षद पुनम देवी, नेहा मुसावत और गुरचरण काला दिल्ली में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े की मौजूदगी में भाजपा में शामिल हुए। भाजपा को एकमात्र अकाली दल पार्षद का भी समर्थन प्राप्त है।

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समस्या पंजाब में आप और कांग्रेस के गठबंधन में है- बीजेपी

नतीजों पर प्रतिक्रिया देते हुए पंजाब बीजेपी अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने कहा, “पूरी समस्या मेयर और डिप्टी मेयर की नहीं है, समस्या पंजाब में आप और कांग्रेस के गठबंधन में है। वे पंजाब के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। बीजेपी के पास संख्या बल है।” . लेकिन जो कुछ भी है वह व्यवस्थित रूप से होना चाहिए। “इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी (आप) के पार्षद कुलदीप कुमार को चंडीगढ़ मेयर चुनाव का विजेता घोषित किया था।यह मेयर चुनाव पर शीर्ष अदालत के आदेश के बाद आया है जिसमें पाया गया कि रिटर्निंग ऑफिसर ने जानबूझकर आठ मतपत्रों को विकृत कर दिया था जो कुलदीप कुमार के पक्ष में डाले गए थे ताकि उन्हें अमान्य कर दिया जा सके।

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शीर्ष अदालत ने मतपत्रों की भौतिक जांच की

भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह के फैसले को रद्द कर दिया, जिन्होंने 30 जनवरी को भाजपा उम्मीदवार मनोज कुमार सोनकर को चंडीगढ़ मेयर घोषित किया था।शीर्ष अदालत ने मतपत्रों की भौतिक जांच की और पाया कि वे विरूपित नहीं थे। इसने निर्देश दिया कि कुलदीप कुमार को 20 वोटों (12 वोट जो उन्हें मिले और 8 वोट जो उनके लिए थे और मसीह द्वारा विरूपित किए गए) के साथ मेयर घोषित किया जाए।

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