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Punjab Assembly का दो दिवसीय सत्र आज से शुरू, 3 वित्त विधेयक होंगे पेश

Summary :

Punjab Assembly: भगवंत मान सरकार के नेतृत्व वाली कैबिनेट द्वारा पंजाब विधानसभा का दो दिवसीय सत्र बुलाया गया है और यह मंगलवार से शुरू होने वाला है। पहले दिन सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे शुरू होगी, प्रश्नकाल और ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के अलावा दो विधेयक भी पेश किये जायेंगे, इसमें पंजाब माल और सेवा कर संशोधन विधेयक 2023 शामिल है, जो राज्य में जीएसटी ट्रिब्यूनल के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करेगा। HIGHLIGHTS POINTS: आज से शुरु हुआ पंजाब विधानसभा का दो दिवसीय सत्र पहले दिन सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे होगी शुरू दो दिन के सत्र में 3 वित्त…

Punjab Assembly: भगवंत मान सरकार के नेतृत्व वाली कैबिनेट द्वारा पंजाब विधानसभा का दो दिवसीय सत्र बुलाया गया है और यह मंगलवार से शुरू होने वाला है। पहले दिन सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे शुरू होगी, प्रश्नकाल और ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के अलावा दो विधेयक भी पेश किये जायेंगे, इसमें पंजाब माल और सेवा कर संशोधन विधेयक 2023 शामिल है, जो राज्य में जीएसटी ट्रिब्यूनल के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करेगा।

HIGHLIGHTS POINTS:

  • आज से शुरु हुआ पंजाब विधानसभा का दो दिवसीय सत्र
  • पहले दिन सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे होगी शुरू
  • दो दिन के सत्र में 3 वित्त विधेयक होंगे पेश

सत्र में दिवंगत नेताओं को दी जाएगी श्रद्धांजलि

Punjab Assembly: इसके अलावा राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन विधेयक 2023 भी पेश किया जाएगा, इस बिल के तहत सरकार अब कर्ज लेने की सीमा तय नहीं करेगी, बल्कि इसे केंद्र सरकार की सीमा से जोड़ा जाएगा, दोपहर से शुरू होने वाले सत्र में दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि देने के बाद सदन की कार्यवाही कुछ देर के लिए स्थगित कर दी जाएगी, पहले प्रावधान था कि राज्य सरकार अपने जीएसडीपी का कुल 3.5 प्रतिशत ऋण ले सकती थी।

बुधवार को किए जाएंगे ये विधेयक पेश

वित्त विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि अब केंद्र सरकार के फैसले के मुताबिक सीमा तय की जायेगी और सरकार को हर बार अलग से विधेयक लाने की जरूरत नहीं होगी, सदन की कार्यवाही के दूसरे दिन 29 नवंबर को भी विधेयक पेश किये जाने हैं, सत्र में तीन और विधेयक भी पेश किये जाने हैं, संभावना है कि ये बिल बुधवार को पेश किए जा सकते हैं, इसमें भारतीय स्टाम्प संशोधन विधेयक 2023 भी शामिल है। इसमें सरकार को कोई भी वस्तु गिरवी रखकर लोन लेने पर स्टाम्प ड्यूटी वसूलने का अधिकार होगा। बैंक अभी ऐसा नहीं कर रहे हैं, एक अन्य विधेयक संपत्ति हस्तांतरण विधेयक 2023 भी पेश किये जाने की तैयारी है।

पंजाब के राज्यपाल ने बिलों का किया था विरोध

पिछले सत्र को पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने अवैध करार दिया था, जिसके खिलाफ पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, सरकार ने एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पंजाब सरकार के पक्ष में माना और विशेष सत्र बुलाया, इस सत्र के दौरान पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान एक बार फिर पंजाब के राज्यपाल पर निशाना साध सकते हैं।

 

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Desk Team

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