छत्तीसगढ़ में 200 यूनिट तक बिजली बिल पर 50% छूट, CM विष्णु देव साय सरकार ने कैबिनेट बैठक में लिया बड़ा फैसला

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Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ सरकार ने आम उपभोक्ताओं को बिजली बिल में राहत देने के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अब प्रदेश में उपभोक्ताओं को 200 यूनिट तक बिजली खपत पर 50 प्रतिशत छूट मिलेगी। पहले यह छूट केवल 100 यूनिट तक सीमित थी। यह योजना 1 दिसंबर से पूरे राज्य में लागू हो चुकी है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्री परिषद की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। Chhattisgarh News: 200–400 यूनिट वाले उपभोक्ताओं को भी लाभ कैबिनेट के अनुसार, राज्य में जो उपभोक्ता हर महीने 200 से 400 यूनिट तक बिजली…

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ सरकार ने आम उपभोक्ताओं को बिजली बिल में राहत देने के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अब प्रदेश में उपभोक्ताओं को 200 यूनिट तक बिजली खपत पर 50 प्रतिशत छूट मिलेगी। पहले यह छूट केवल 100 यूनिट तक सीमित थी। यह योजना 1 दिसंबर से पूरे राज्य में लागू हो चुकी है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्री परिषद की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।

Chhattisgarh News: 200–400 यूनिट वाले उपभोक्ताओं को भी लाभ

कैबिनेट के अनुसार, राज्य में जो उपभोक्ता हर महीने 200 से 400 यूनिट तक बिजली खर्च करते हैं, उन्हें भी आगामी एक वर्ष तक 200 यूनिट तक 50% बिजली बिल छूट का फायदा दिया जाएगा। इस फैसले से करीब 6 लाख उपभोक्ताओं को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है।

Chhattisgarh News Today: सोलर प्लांट लगाने पर सरकार का जोर

सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह एक वर्ष का समय उपभोक्ताओं को पीएम सूर्य घर मुफ़्त बिजली योजना के तहत अपने घरों में सोलर प्लांट स्थापित करने के लिए दिया जा रहा है। इस योजना में केंद्र और राज्य सरकार दोनों की तरफ से सब्सिडी दी जाती है। सरकार का लक्ष्य है कि लोग धीरे-धीरे सौर ऊर्जा अपनाएं, जिससे आने वाले समय में “हाफ बिजली” से “फ्री बिजली” की ओर बढ़ा जा सके।

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विधानसभा सत्र के लिए कई विधेयकों को मंजूरी

कैबिनेट बैठक में आने वाले शीतकालीन विधानसभा सत्र में पेश किए जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण विधेयकों को भी मंजूरी दी गई। इनमें प्रमुख हैं:

1. निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक

छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय स्थापना एवं संचालन अधिनियम में संशोधन का प्रारूप तैयार किया गया है। इससे निजी विश्वविद्यालयों के संचालन में सुधार होगा।

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2. दुकान एवं स्थापना अधिनियम में बदलाव

छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना नियोजन एवं सेवा शर्तों के विनियमन अधिनियम में संशोधन के लिए भी प्रस्ताव स्वीकृत हुआ है। इस बदलाव से रोजगार को बढ़ावा मिलेगा, इज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार होगा, उद्योगों को बेहतर सुविधा मिलेगी और स्थानीय लघु उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा।

राज्य मंत्री परिषद ने छत्तीसगढ़ भंडार क्रय नियम 2002 में भी संशोधन का निर्णय लिया है। इसमें स्थानीय लघु और सूक्ष्म उद्योगों से खरीद पर विशेष ध्यान देने की बात कही गई है। जैम पोर्टल पर खरीद प्रक्रिया को और स्पष्ट, सरल और पारदर्शी बनाने के लिए भी बदलाव किए जाएंगे। इन निर्णयों से खरीद प्रक्रिया तेज और सरल होगी, पारदर्शिता बढ़ेगी, प्रतिस्पर्धा में सुधार होगा और समय और संसाधनों की बचत होगी।

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Amit Kumar

अमित कुमार पिछले 3 सालों से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। उन्हें विदेश, बिजनेस, ऑटो, टेक और गैजेट्स से जुड़ी खबरें लिखने का अच्छा अनुभव है। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बैचलर ऑफ मास कम्युनिकेशन, आईआईएमसी से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन विश्वविद्यालय से मास्टर ऑफ मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत उन्होंने वेबसाइट पर लिखने से की। इसके बाद इंडिया डेली न्यूज़ चैनल और न्यूज़ इंडिया 24x7 में हिंदी सब-एडिटर के तौर पर काम किया। वर्तमान में वह पंजाब केसरी, दिल्ली में हिंदी सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं।