UP में बुजुर्गों की पेंशन पर संकट… अगर जमा नहीं किए ये डाक्यूमेंट्स, तो हाथ से निकल जाएगी ₹1000 वाली किश्त

UP Pension Rules

UP Pension Rules: उत्तर प्रदेश में बुजुर्गों को मिलने वाली पेंशन के नियमों में सरकार ने हाल ही में बड़ा बदलाव किया है। अब यह माना जा रहा था कि आधार कार्ड ही पेंशन के लिए काफी होता है, लेकिन अब वृद्धावस्था पेंशन के लिए स्थिति बदल गई है। अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग है जिसे पेंशन मिलती है, तो यह जानकारी आपके लिए बेहद जरुरी है। आइए जानते हैं कि अब कौन-सा डॉक्यूमेंट सबमिट करना अनिवार्य होगा, जिसके बिना पेंशन रुक सकती है।

अब कौन-से दस्तावेज जमा करना जरुरी?

उत्तर प्रदेश में अब तक पेंशन आवेदन के लिए आधार कार्ड पर लिखी जन्मतिथि को ही फाइनल माना जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। सरकार ने साफ कहा है कि उम्र के सबूत के तौर पर अब परिवार रजिस्टर की प्रमाणित नकल या फिर स्कूल सर्टिफिकेट में दर्ज डेट ऑफ बर्थ को ही माना जाएगा।

पेंशन आवेदन में सख्ती

आप अब पेंशन पोर्टल पर फॉर्म भरते है, तो आपको और भी ज्यादा सावधानी बरतनी होगी। शासन ने निर्देश दिया है कि आवेदन के दौरान सभी कॉलम भरना आवश्यक है। अगर कोई भी जगह खाली छूट जाती है, तो फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। सही और पात्र लाभार्थियों तक पैसा समय पर पहुंचाने के लिए सिस्टम को अब पहले से कहीं ज्यादा सख्त और पारदर्शी बना दिया गया है।

क्यों लिया गया ये फैसला?

प्रशासन की तरफ से सभी जिलों को सख्त निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि नए आवेदनों में इन दस्तावेजों को जरूर चेक किया जाएं। अब उम्र साबित करने के लिए परिवार रजिस्टर की प्रमाणित नकल या स्कूल सर्टिफिकेट में लिखी जन्मतिथि ही मान्य होगी। सरकार ने यह कदम फर्जीवाड़ा रोकने के लिए उठाया है और प्रशासन को सभी जिलों में इस नियम का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

क्या है इस योजन की पात्रता?

इस योजना का लाभ 60 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्ग ही उठा सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में सालाना आय 46,080 रुपये और शहरी इलाकों में 56,460 रुपये से कम होनी चाहिए। इस योजना के तहत हर महीने लाभार्थी बुजुर्गों को 1000 की आर्थिक मदद सरकार की तरफ से दी जाती है। ये लाभार्थियों के खाते में हर चौथे महीने तीन किस्तों के हिसाब से सीधे ट्रांसफर की जाती है।

अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग इस योजना का लाभ ले रहे हैं या लेने वाले हैं, तो तुरंत उनके परिवार रजिस्टर की नकल और अन्य जरूरी दस्तावेज तैयार करवा लें। ऐसा समय रहते करना जरूरी है ताकि पेंशन मिलना बंद न हो।

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