Uttar Pradesh: दहेज के लिए पत्नी की हत्या, आरोपी पति को आजीवन कारावास Uttar Pradesh: Wife Murdered For Dowry, Life Imprisonment To Accused Husband

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Uttar Pradesh: दहेज के लिए पत्नी की हत्या, आरोपी पति को आजीवन कारावास

Uttar Pradesh

Uttar Pradesh: नोएडा के गौतमबुद्ध नगर जिले की एक अदालत ने दहेज के लिए पत्नी की हत्या के जुर्म में पति को उम्रकैद की सजा सुनाई है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता नितिन कुमार त्यागी ने बताया कि थाना सेक्टर 24 क्षेत्र में रहने वाली सबा परवीन की 2013 में उसके पति मोबिन अख्तर ने धारदार हथियार से हत्या कर दी थी।

  • दहेज के लिए पत्नी की हत्या के जुर्म में पति को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई
  • सबा परवीन की 2013 में उसके पति मोबिन अख्तर ने हत्या कर दी थी
  • घटना के वक्त मोबिन की पत्नी गर्भवती थी
  • धारदार हथियार से हमले के कारण गर्भ में पल रहे शिशु की भी मौत हो गई थी

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घटना के वक्त मोबिन की पत्नी गर्भवती थी और धारदार हथियार से हमले के कारण गर्भ में पल रहे शिशु की भी मौत हो गई थी।

महिला के परिजनों ने दर्ज कराई शिकायत

उन्होंने बताया कि महिला के परिजनों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई जिसमें उन्होंने आरोप लगाया की शादी के बाद से मोबिन और दहेज की मांग कर रहा था और मांग पूरी न होने पर उसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। उन्होंने बताया कि मामले की सुनवाई अपर जिला न्यायाधीश (त्वरित अदालत)- प्रथम रणविजय प्रताप सिंह की अदालत में हुई।

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दोनों पक्षों के गवाहों और अधिवक्ताओं की बहस सुनने के बाद अदालत ने मोबिन को पत्नी की हत्या का दोषी ठहराते हुए उसे उम्रकैद की सजा सुनाई।

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