प्रवर्तन निदेशालय ने बुधवार को बताया कि बीकानेर भूमि घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले की जांच में उसने 64.48 लाख रुपये की संपत्ति कुर्क की है।
एजेंसी ने कहा कि उसने 12 लोगों अैर दौफिन डेवेलपर्स प्राइवेट लिमिटेड नामक फर्म की संपत्ति कुर्क करने के संबंध में प्रोविजनल आदेश जारी किया है। इन्होंने फर्जीवाड़ा करके जमीन खरीदी है और उस सौदे से लाभ कमाया है।
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एजेंसी ने एक बयान में कहा, ‘‘इन 12 लोगों और कंपनी ने मुख्य रूप से फर्जीवाड़ा करने वाले लोगों और उनके सहयोगियों से यह फर्जी जमीन खरीदी और उसे बेचकर लाभ कमाया जो कि कानूनी रूप से उनके लिए उपलब्ध नहीं था। यह और कुछ नहीं बल्कि धनशोधन निषेध कानून के तहत अपराध है।’’
एजेंसी के मुताबिक, कुर्क की गई संपत्ति में बैंक में जमा 63,35,500 रुपये और बीकानेर में 12.5 बीघा कृषि भूमि है। एजेंसी के मुतबिक, नवीनतम आदेश के तहत कुर्क की गई संपत्ति की कुल कीमत 64.48 लाख रुपये है।


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