केंद्र ने अपने सभी विभागों से नोडल अधिकारी नियुक्त करने के लिए कहा है, जो मृतक सरकारी कर्मचारी के परिवार के सदस्यों के साथ समन्वय करेंगे ताकि उन्हें जल्द ही उस धनराशि का भुगतान कर दिया जाए जिनके वे हकदार हैं। पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के सचिव इंदीवर पाण्डेय ने एक पत्र में कहा कि नोडल अधिकारी का विवरण मंत्रालयों, विभागों और संबंधित कार्यालयों की वेबसाइट पर डाला जा सकता है।
उन्होंने कहा, ‘‘जैसा कि आप जानते हैं कि कोविड-19 के कारण हाल ही में कुछ सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों ने जान गंवा दी। कई मामलों में मृतक कर्मचारी और अधिकारी अपने परिवार के कमाने वाले इकलौते सदस्य थे।’’ पाण्डेय ने कहा कि कर्मचारियों और अधिकारियों की असामयिक मृत्यु से उनका परिवार टूट गया है और महामारी के मद्देनजर उन्हें पेंशन की फौरन आवश्यकता है।
उन्होंने सभी केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के सचिव को बृहस्पतिवार को लिखे पत्र में कहा, ‘‘यह सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है कि मृतक कर्मचारी के परिवार को मिलने वाली पेंशन तथा अन्य सुविधाएं जल्द ही दी जाए।’’ पत्र में कहा गया है कि सेवा के दौरान किसी सरकारी कर्मचारी की मौत होने पर सभी मामलों में परिवार को पहले 10 साल की अवधि के लिए अंतिम वेतन के 50 फीसदी की दर से पेंशन दी जाती है और उसके बाद अंतिम वेतन के 30 प्रतिशत दर के हिसाब से पेंशन दी जाती है।
पाण्डेय ने कहा, ‘‘मैं आपसे एक नोडल अधिकारी नियुक्त करने का भी अनुरोध करता हूं जो मंत्रालय/विभाग के साथ ही संबंधित कार्यालय में निदेशक/उप सचिव रैंक से नीचे का अधिकारी नहीं होगा और वह मृतक सरकारी कर्मचारी के परिवार के सदस्यों के साथ समन्वय करेंगे ताकि उन्हें जल्द ही उस धनराशि का भुगतान कर दिया जाए जिनके वे हकदार हैं और दस्तावेजी काम में भी उन्हें सहायता दें।’’
नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम (एनएमओपीएस) की दिल्ली ईकाई के अध्यक्ष मनजीत सिंह पटेल ने कहा कि केंद्र के फैसले से शोक संतप्त परिवार को काफी मदद मिलेगी। पटेल ने कहा, ‘‘यह केंद्र सरकार का बेहद अच्छा कदम है। हम केंद्र सरकार के सभी विभागों से नोडल अधिकारियों को जल्द से जल्द नियुक्त करने का अनुरोध करते हैं ताकि मृतक सरकारी कर्मचारी के परिवारों को बकाया राशि मिलने में मदद मिल सकें।’’
एनएमओपीएस एक गैर लाभकारी संगठन हैं जिनमें केंद्र और राज्य सरकार के 13 लाख से अधिक कर्मचारी उसके सदस्य हैं। पाण्डेय ने अपने पत्र में कहा कि परिवार को पेंशन देने की प्रक्रिया पूरी होने ओर बैंक के जरिए इसके भुगतान में थोड़ा वक्त लग सकता है क्योंकि इस काम में वेतन एवं लेखा कार्यालय (पीएओ) और केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय (सीपीएओ) भी शामिल होता है।
उन्होंने कहा कि इसके साथ ही परिवार को नियमित तौर पर मिलने वाली पेंशन की प्रक्रिया भी उच्च प्राथमिकता पर पूरी की जा सकती है ताकि यह सुनिश्चित किया जाए कि बैंक से पहला भुगतान परिवार के पेंशन के लिए दावा करने के एक महीने के भीतर हो जाए।


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