केंद्र कार विनिर्माताओं के लिए आठ यात्रियों को ले जाने वाले मोटर वाहनों में कम-से-कम छह एयरबैग उपलब्ध कराना अनिवार्य करेगा। इसका उद्देश्य यात्रियों के सुरक्षा स्तर को बढ़ाना है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने शुक्रवार को ट्विटर पर यह जानकारी दी।
नितिन गडकरी का ट्वीट

मंत्री ने लिखा है कि उनके मंत्रालय ने एक जुलाई, 2019 से ड्राइवर एयरबैग के फिटमेंट और एक जनवरी, 2022 से आगे बैठे साथी यात्री के लिये एयरबैग को लगाना अनिवार्य कर दिया है।
गडकरी ने कहा, ‘‘आठ यात्रियों तक ढोने वाले मोटर वाहनों में सवार लोगों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए, मैंने अब कम से कम 6 एयरबैग अनिवार्य करने के लिए जीएसआर अधिसूचना के मसौदे को मंजूरी दे दी है।’’ यहाँ जीएसआर का मतलब सामान्य वैधानिक नियम है। गडकरी के अनुसार, यह अंततः सभी यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा, चाहे वाहन की कीमत या संस्करण कुछ भी हो।
सड़क दुर्घटनाओं में मौत
भारत उन शीर्ष देशों में से एक है जहां हर साल चिंताजनक रूप से बड़ी संख्या में सड़क दुर्घटनाएं दर्ज होती हैं। इन सड़क हादसों में बड़ी संख्या में मौतें और गंभीर चोटें आती हैं। जबकि यातायात उल्लंघन को दुर्घटनाओं के पीछे प्रमुख कारणों के रूप में जिम्मेदार ठहराया जाता है। लेकिन अपर्याप्त सुरक्षा उपाय, विशेष रूप से छोटे एंट्री लेवल के वाहनों में भी बड़ी संख्या में मौतें का कारण होती हैं।


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