नारदा स्टिंग केस : कलकत्ता HC के हाउस अरेस्ट वाले फैसले के खिलाफ CBI ने खटखटाया SC का दरवाजा

Summary :

पिछले सोमवार गिरफ्तार हुए 4 तृणमूल नेताओं को नारदा स्टिंग मामले में नजरबंद रखे जाने के आदेश के खिलाफ केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

पिछले सोमवार गिरफ्तार हुए 4 तृणमूल नेताओं को नारदा स्टिंग मामले में नजरबंद रखे जाने के आदेश के खिलाफ केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सीबीआई ने कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है और साथ ही हाईकोर्ट में होने वाली आज की सुनवाई को टालने की भी मांग भी की है। 
दरअसल, कलकत्ता हाईकोर्ट की 2 जजों की बेंच ने चारों नेताओं को जमानत देने का मामला 5 जजों की बेंच के पास भेजा था और गिरफ्तार किए गए टीएमसी नेताओं को हाउस अरेस्ट या नजरबंद करने के आदेश दिए थे। कलकत्ता हाईकोर्ट की पांच जजों वाली बेंच आज इस मामले की सुनवाई करेगी लेकिन सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि आज होने वाली इस सुनवाई को टाल दिया जाए।
हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि मामले में आरोपी टीएमसी के 2 मंत्री विधायक और तृणमूल के एक पूर्व सदस्य फिलहाल के लिए नजरबंद रहेंगे। बताते चलें कि नारदा स्टिंग मामले में पिछले सोमवार को सीबीआई ने पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री सुब्रत मुखर्जी और फिरहाद हकीम के साथ ही टीएमसी विधायक मदन मित्रा और पूर्व टीएमसी सदस्य सोवन चटर्जी को गिरफ्तार किया था। 

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