केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी नए नियमों के अनुसार अब हथियार निर्माताओं को आग्नेयास्त्रों और गोला-बारूद के वार्षिक उत्पादन को बढ़ाने की अनुमति दी जाएगी। शस्त्र (संशोधन) नियम, 2022 के तहत, हथियार निर्माताओं को हालांकि, महीने के लिए निर्मित, बेचे या स्थानांतरित या उपभोग किए गए आग्नेयास्त्रों का विवरण हर महीने ऑनलाइन जमा करना होगा।
गृह मंत्रालय ने गजट अधिसूचना के जरिए नए नियम जारी किए
अधिसूचना में कहा गया है, ‘‘निर्माता, जिसे इन नियमों के तहत फॉर्म सात में लाइसेंस जारी किया गया है, उसे लाइसेंस प्राधिकारी और संबंधित राज्य सरकार को वित्तीय वर्ष के अंत से नब्बे दिन के भीतर सूचना देकर आग्नेयास्त्रों या गोला-बारूद का वार्षिक उत्पादन बढ़ाने या अपनी लाइसेंस क्षमता के कैलिबर वार संशोधन की अनुमति दी जाएगी जिसके लिए क्षमता के संबंध में लाइसेंस पर किसी और समर्थन की आवश्यकता नहीं होगी।’’


Download Android App
Download iOS App



