पटना की अदालत ने राहुल गांधी को 12 अप्रैल को अदालत में पेश होने के लिए समन भेजा है, जिसमें उन पर लगे मानहानि के मुकदमे पर चर्चा की जा रही है।कांग्रेस नेता राहुल गांधी को पटना एमपी-एमएलए कोर्ट ने 12 अप्रैल को भाजपा के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी द्वारा उनके ‘मोदी उपनाम’ वाले बयान को लेकर दायर याचिका पर बयान दर्ज कराने के लिए तलब किया है। सुशील मोदी ने मोदी उपनाम वाले लोगों के खिलाफ बयान देने के लिए गांधी के खिलाफ मानहानि का आरोप लगाया है।

लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान कहा था
कोर्ट ने राहुल गांधी के वकील को उसके सामने पेश होने का निर्देश दिया है। राहुल गांधी ने कर्नाटक में 2019 के लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान कहा था कि मोदी उपनाम वाले सभी लोग चोर हैं। उन्होंने यह भी कहा था कि नीरव मोदी और ललित मोदी हजारों करोड़ रुपये लेकर देश से भाग गए हैं।
एमपी-एमएलए कोर्ट में भी पेश हो सकते हैं
सुशील कुमार मोदी के अलावा पूर्व पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन, बांकीपुर विधायक, भाजपा नेता संजीव चौरसिया और भाजयुमो नेता मनीष कुमार पहले ही अदालत में गवाह के तौर पर अपने बयान दर्ज करा चुके हैं। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी पटना एमपी-एमएलए कोर्ट में भी पेश हो सकते हैं। 23 मार्च को सूरत की एक अदालत ने कांग्रेस नेता को मोदी उपनाम के बारे में गलत बोलने के लिए दोषी ठहराया और उन्हें दो साल कैद की सजा सुनाई। इसके कारण उन्हें केरल के वायनाड निर्वाचन क्षेत्र से सदस्य के रूप में संसद से अयोग्य घोषित कर दिया गया था।


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